हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की दिग्गज अभिनेत्री और पूर्व सांसद जया प्रदा मुश्किल में फंस गई हैं। उनके खिलाफ गैर जमानती वॉरेंट जारी हुआ है। उत्तर प्रदेश जिले की एक अदालत ने 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के एक मामले में जया प्रदा को 17 नवंबर को पेश होने के लिए कहा है।
बताया जा रहा है कि उन्हें 8 नंवबर को कोर्ट में पेश होना था। लेकिन वह पेश नहीं हुईं। अब उन्होंने अदालत की ओर से 17 नंवबर तक का समय दिया गया है। इसकी जानकारी देते हुए अभियोजन अधिकारी अमरनाथ तिवारी ने गुरुवार को कहा था कि अभिनेत्री अपने खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी होने के बावजूद आठ नवंबर को अदालत में पेश नहीं हुईं। जिसके बाद अदालत ने अब एनबीडब्ल्यू की कार्रवाई जारी रखते हुए इस मामले की अगली सुनवाई 17 नवंबर को रखी है।
ये है मामला
दरअसल जया प्रदा ने साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार के रूप में रामपुर से लोकसभा चुनाव लड़ा था, जिसे वह हार गई थीं। उन पर चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप था।
स्वार थाने में उड़न दस्ता प्रभारी रहे डा. नीरज कुमार पाराशरी ने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी। उनपर आरोप था कि चुनाव आचार संहिता के बाद भी उन्होंने नूरपुर गांव में एक सड़क का उद्घाटन किया था। इतने सालों से ये मामला रामपुर की एमपी-एमएलए अदालत में लंबित है।
आपको बता दें कि कुछ दिन पहले भी जया प्रदा को 6 महीने की सजा और 5000 हजार का जुर्माना लगा था। ये मामला भी कई साल पुराना था। जया के खिलाफ चेन्नई के रायपेट स्थित एक थिएटर के वर्कर्स ने केस दर्ज कराया था। कर्मचारियों ने कोर्ट का रुख किया और एक्ट्रेस के खिलाफ मिलने के चलते कर्मचारियों कोर्ट का रुख करना पड़ा था।
