मीका सिंह के खिलाफ सालों से चला आ रहा केस बंद हो गया है। हम बात कर रहे हैं राखी सावंत के किसिंग वाले केस की। जब अपनी बर्थडे पार्टी में मीका ने राखी को जबरदस्ती किस कर दिया था। इसके बाद मीका पर मुंबई उपनगर के एक रेस्तरां में एक पार्टी में कथित तौर पर राखी को जबरन किस करने का आरोप लगने के बाद प्राथमिकी दर्ज की गई थी। मीका पर भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 354 (छेड़छाड़) और 323 (हमला) के तहत आरोप लगाए गए थे।

अब न्यायमूर्ति ए एस गडकरी और न्यायमूर्ति एस जी डिगे की खंडपीठ ने राखी द्वारा प्रस्तुत एक हलफनामे पर विचार करने के बाद फैसला सुनाया। किसिंग की ये घटना साल 2006 की है। जिसपर राखी के वकील द्वारा याचिका का विरोध नहीं करने के बाद उच्च न्यायालय ने प्राथमिकी रद्द करने का आदेश दिया है।

आपको बता दें कि इसी साल अप्रैल में मीका सिंह ने पुलिस द्वारा दायर एफआईआर और आरोप पत्र को रद्द करने के लिए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

जिसपर गुरुवार को हाईकोर्ट ने राखी द्वारा दायर हलफनामे पर सुनवाई की। जिसमें कहा गया था कि उन्होंने और मीका ने अपने मतभेदों को सौहार्दपूर्ण ढंग से सुलझा लिया है। ये पूरा विवाद गलतफहमी के कारण पैदा हुआ था।

क्या है किसिंग मामला?

साल 2006 में मीका सिंह ने अपनी बर्थडे पार्टी में बिना राखी की मर्जी के कैमरा के सामने उन्हें किस कर लिया था। मीका की इस हरकत पर कहा गया था कि उन्होंने अपने बर्थडे पर सबसे मना किया था कि कोई उनके चेहरे पर केक न लगाये, लेकिन राखी ने ऐसा कर दिया और उन्हें सबक सिखाने के लिए मीका ने उन्हें किस कर दिया था। इसके बाद राखी ने उनपर उत्पीड़न का केस दर्ज कराया और मीका को हिरासत में भी लिया गया था। हालांकि बाद में वह बेल पर छोड़ दिए गए थे।