koena mitra Case: लाइमलाइट से गायब एक्ट्रेस कोएना मित्रा इन दिनों सुर्खियों में हैं। कोइना को एक चेक बाउंसिंग मामले में मेट्रोपॉलियन मजिस्ट्रेट की कोर्ट ने 6 महीने की सजा सुनाई है। मॉडल पूनम सेठी की ओर से दर्ज कराए गए केस में कोर्ट ने 1 करोड़ 64 लाख रुपये की ब्याज सहित 4 करोड़ 64 लाख रुपये देने का आदेश भी दिया है।

साल 2013 में पूनम सेठी ने कोएना मित्रा के खिलाफ मामला दर्ज कराया था। पूनम का आरोप था कि कोएना के द्वारा दिया गया चेक बाउंस हो गया है। जबकि कोएना ने पूनम के सभी आरोपों का खारिज कर दिया है और उनका कहना है कि वह कोर्ट के इस फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती देंगी। कोएना ने अपनी सफाई में कहा कि पूनम सेठी की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह किसी को 22 लाख रुपए उधार दे सकें। इसके अलावा कोएना ने पूनम पर चेक चोरी करने का भी आरोप लगाया है।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, कोर्ट में सुनवाई के दौरान मजिस्ट्रेट ने कोएना की ओर से दी गईं दलीलों को खारिज कर दिया है। केस के अनुसार, कोएना ने पूनम सेठी से अलग-अलग मौकों पर करीब 22 लाख रुपए उधार लिए थे। कोएना ने इसी रकम को वापस करने के लिए पूनम को तीन लाख रुपए का चेक दिया था, जो कि बाउंस हो गया था। चेक बाउंस होने के बाद पूनम ने कोएना को कानूनी नोटिस भी भेजा था। लेकिन उन्होंने अभी उनकी रकम को वापस नहीं किया है। इस बाबत पूनम ने 10 अक्टूबर 2013 को कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था और कोएना के खिलाफ केस दर्ज करवाया था।

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