AI के ज़माने में सेलिब्रिटीज़ के अधिकारों को मज़बूती देने वाला एक बहुत अहम फैसला दिल्ली हाईकोर्ट ने दिया है। मशहूर अभिनेता जूनियर NTR को कोर्ट से अपनी पर्सनैलिटी राइट्स की कानूनी सुरक्षा मिली है। अब कोई भी बिना इजाज़त के उनका नाम, तस्वीर या पहचान का इस्तेमाल किसी सोशल मीडिया, वेबसाइट या ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर नहीं कर सकेगा।

NTR ने कोर्ट में बताया कि कई डिजिटल प्लेटफॉर्म उनकी पहचान का गलत और बिना अनुमति इस्तेमाल कर रहे हैं। इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। AI, डीपफेक और बदले हुए डिजिटल कंटेंट के दौर में उनकी छवि को गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। इसी वजह से उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया।

कोर्ट ने क्या कहा?

दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले को IT Rules, 2021 के तहत गंभीरता से लिया और आदेश दिया कि जैसे ही किसी प्लेटफॉर्म को वैध शिकायत मिले वह तुरंत उस कंटेंट को हटाए, ब्लॉक करे या उसकी पहुंच सीमित करे।

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NTR की प्रतिक्रिया

NTR ने इस फैसले पर खुशी जताते हुए कहा कि आज के डिजिटल दौर में मेरे पर्सनैलिटी राइट्स की रक्षा करने के लिए मैं दिल्ली हाईकोर्ट का आभारी हूं। उन्होंने अपनी लीगल टीम को भी धन्यवाद दिया, जिन्होंने इस केस में अहम भूमिका निभाई।