केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लेते हुए देश में 18 ओटीटी प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक कर दिया है। इस बात की जानकारी सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने बुधवार को लोकसभा में दी थी। बताया गया कि इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर भद्दे और अश्लील कंटेंट को प्रकाशित करने का आरोप है। ऐसे में अब 2021 के आईटी नियम के तहत इन सभी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर कार्रवाई की गई है।

इस मामले में क्या बोले एल मुरुगन

सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने इसके बारे में जानकारी देते हुए बताया कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अश्लील और भद्दे कंटेंट को रोकने के लिए ये कार्रवाई की है, जिसमें अश्लील कंटेंट की वजह से 18 ओटीटी प्लेटफार्मों को ब्लॉक कर दिया गया है।

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वहीं, शिवसेना-यूबीटी सदस्य अनिल देसाई के एक सवाल का जवाब देते हुए मुरुगन ने कहा कि ये कार्रवाई 2021 के आईटी नियम के तहत की गई है। डिजिटल न्यूज पब्लिकेशन को भारतीय प्रेस परिषद के पत्रकारिता आचरण के मानदंडों और केबल टेलीविजन (नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995) के तहत कार्यक्रम संहिता का पालन करना जरूरी है।

एक अन्य सवाल का जवाब देते हुए मुरुगन ने कहा कि यूट्यूब न्यूज चैनल बोलता हिंदुस्तान और नेशनल दस्तक सहित डिजिटल मीडिया पर समाचार और समसामयिक मामलों के प्रकाशक आईटी नियम, 2021 के प्रावधानों के अंतर्गत आते हैं, जिसके भाग-III में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (आईटी अधिनियम, 2000) की धारा 69ए के अंतर्गत आने वाली सामग्री को ब्लॉक करने के लिए निर्देश जारी करने का प्रावधान है।

उन्होंने आगे कहा कि ये नियम केंद्र सरकार को भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंधों या सार्वजनिक व्यवस्था के हित में या ऐसे मामलों से संबंधित किसी भी संज्ञेय अपराध के लिए उकसावे को रोकने के लिए किसी भी सरकारी एजेंसी या मध्यस्थ को निर्देश जारी करने का अधिकार देता है।

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