जोधपुर कोर्ट ने बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान को अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित होने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि अगर वह अगली तारीख पर नहीं आते हैं तो उनकी जमानत खारिज कर दी जाएगी। बता दें कि फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग के दौरान राजस्थान के कांकणी में सलमान खान पर 2 काले हिरण का शिकार करने का आरोप लगा था। इस मामले में अगली सुनवाई 27 सितंबर को होगी।

2018 में हुई थी सलमान खान को सजा: गौरतलब है कि वाइल्डलाइफ संरक्षण अधिनियम के तहत काले हिरण के शिकार पर प्रतिबंध है। 2018 में सलमान खान को 5 साल की जेल की सजा सुनाई गई थी, लेकिन बाद में उन्हें जमानत मिल गई थी। रिपोर्ट के मुताबिक, सजा मिलने के बाद सलमान खान ने 2 रात जेल में बिताई थीं। इसके बाद 50 हजार के बॉन्ड व 2 जमानतियों के आधार पर उन्हें जमानत दे दी गई थी।

National Hindi News, 04 July 2019 LIVE Updates: पढ़ें आज की बड़ी खबरें

2017 में ‘भाईजान’ ने दर्ज कराया था अपना बयान: बता दें कि काले हिरण के शिकार के मामले में सलमान खान ने जनवरी 2017 में जोधपुर कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया था। उन्होंने मैजिस्ट्रेट के अधिकतर सवालों के जवाब हां या नहीं में दिए थे। जोधपुर मैजिस्ट्रेट को सलमान खान ने बताया था कि डॉ. नेपालिया की पहली फॉरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक, हिरण की मौत प्राकृतिक कारणों से हुई थी। यह रिपोर्ट ही सही है। बाकी सबूत गलत हैं।

Bihar News Today, 04 July 2019: बिहार की बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

1998 में हुई थी फिल्म की शूटिंग: जानकारी के मुताबिक, फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग अक्टूबर 2018 में हुई थी। उस वक्त सलमान खान, सैफ अली खान, तब्बू, सोनाली बेंद्रे और नीलम राजस्थान के जोधपुर स्थित कांकणी गांव में ठहरे हुए थे। आरोप है कि उस दौरान सलमान खान व उनके सह-कलाकारों ने शिकार के दौरान 2 काले हिरण को मार डाला था।