Amitabh Bachchan Latest News: अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के नाम, तस्वीर, आवाज आदि का बिना उनकी अनुमति के कोई इस्तेमाल नहीं कर सकेगा। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अभिनेता की याचिका पर यह निर्देश दिया है और अस्थायी रोक लगा दी है। दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने अपने फैसले में मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉरमेशन टेक्नोलॉजी ( Ministry of Electronics and Information Technology) और तमाम टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स (Telecom Service Providers) को भी ऐसे कंटेंट को हटाने का निर्देश दिया गया है।

अमिताभ बच्चन की याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस नवीन चावला ने कहा, ‘इस बात में कोई शक नहीं है कि वादी एक चर्चित पर्सनालिटी हैं और तमाम विज्ञापनों का प्रतिनिधित्व करते नजर आते हैं। तमाम लोग उनके इस इस सेलिब्रिटी स्टेटस को बिना अनुमति के अपने व्यापार को प्रमोट करने में इस्तेमाल करते हैं, इसी वजह से वो पीड़ित हैं’।

‘अमिताभ के नाम पर कोई टी-शर्ट बेच रहा तो कोई पोस्टर’

अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) की तरफ से कोर्ट में दिग्गज एडवोकेट हरीश साल्वे (Harish Salve) ने कहा कि अमिताभ के नाम पर कोई कुछ भी कर रहा है। किसी ने टी-शर्ट बनाना शुरू किया तो उस पर उनकी तस्वीर छाप दी, कोई उनका पोस्टर बना रहा है। कोई इससे भी आगे निकल गया और अमिताभ बच्चन डॉट कॉम (amitabhbachchan.com) के नाम से डोमेन रजिस्टर्ड करा लिया। इसीलिए हमें कोर्ट की शरण लेनी पड़ी है।

पुस्तक विक्रेताओं पर भी रोक लगाने की मांग

आपको बता दें कि अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) ने अपनी याचिका में बुक पब्लिशर्स, टी-शर्ट विक्रेताओं और तमाम दूसरे तरह के व्यापार पर रोक लगाने की मांग की है, जो उनके नाम, तस्वीर और आवाज आदि का बगैर मंजूरी, इस्तेमाल कर रहे हैं।