पिछले कुछ समय से चेक बाउंस के विवाद में फंसे बॉलीवुड एक्टर राजपाल यादव को दिल्ली हाईकोर्ट ने जेल भेजने का फैसला सुनाया है। राजपाल को तीन महीनों के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई है। दरअसल ट्रायल कोर्ट के सामने राजपाल यादव और कर्ज देने वाले के बीच एक समझौता हुआ था जिसमें अभिनेता ने एक निश्चित राशि देने की बात कही थी। लेकिन बाद में राजपाल यादव इस रकम का भुगतान नहीं कर पाए। इसके बाद ये मामला हाईकोर्ट पहुंच गया। अब दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में राजपाल यादव को सज़ा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने पुलिस को तुरंत गिरफ्तारी के आदेश भी दिए हैं।

गौरतलब है कि सन 2010 में राजपाल यादव ने सुरेंदर सिंह नाम के व्यापारी से 5 करोड़ का लोन लिया था। राजपाल ने इसके बाद एक्सिस बैंक मुंबई का एक चेक सुरेंदर सिंह को दिया लेकिन ये चेक सितंबर 2015 में बैंक में जमा करने पर बाउंस हो गया। बाद में लोन देने वाले व्यक्ति ने राजपाल यादव के खिलाफ कोर्ट में जाने का फैसला किया। 2018 में यानि इसी साल समझौता हुआ कि राजपाल यादव अब 10 करोड़ 40 लाख की रकम वापस लौटाएंगे, लेकिन राजपाल जब ये राशि नहीं चुका पाए तो कोर्ट ने उन्हें जेल भेजने का फैसला किया है।

राजपाल यादव और उनकी पत्नी ने ये पैसा 2010 में हिंदी फिल्म ‘अता पता लापता’ के निर्माण के लिए लिया था। इसी साल राजपाल यादव एक बेटी के पिता बने हैं। उनकी एक बेटी पहले से है। गौरतलब है कि राजपाल यादव, शैलेन्द्र सिंह राजपूत की फिल्म ‘इंग्लिश की टांय टांय फिस्स’ में नज़र आने वाले हैं। ये एक कॉमेडी फिल्म है। इसके अलावा वे पंजाबी फिल्म ‘चंडीगढ़ अमृतसर चंडीगढ़’ में भी दिखाई देंगे। इस फिल्म में राजपाल यादव के अलावा मशहूर पंजाबी एक्टर गिप्पी ग्रेवाल और सरगुन मेहता भी मुख्य भूमिका में दिखेंगे।

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