Lok Sabha Election 2019: देश में 17वीं लोकसभा के गठन के लिए आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है। भारत निर्वाचन आयोग की कोशिश है कि सभी मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करें। मतदाताओं की भी इच्छा है कि वे अपने मत का प्रयोग कर लोकतंत्र के महापर्व का हिस्सा बनें। जो लोग जो अपने निर्वाचन क्षेत्र से काफी दूर हैं और इस दुविधा में हैं कि अपने मताधिकार का प्रयोग कैसे करें? इसका भी हल है। भारत में पोस्टल बैलेट की सुविधा कुछ चुनिंदा कैटगरी के लोगों को दी गई है।

पोस्टल वोटिंग चुनावों में एक प्रकार का मतदान होता है, जिसके तहत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों (EVM) की मदद से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम के माध्यम से मतदान केंद्र पर व्यक्तिगत रूप से मतदान न कर पाने वाले मतदाताओं के बीच इलेक्ट्रॉनिक रूप से पोस्टल बैलेट पेपर्स (ETPB) को वितरित किया जाता है और डाक द्वारा वापस आता है। हालांकि, पोस्टल वोटिंग का अर्थ केवल उन साधनों से है जिनके द्वारा मतपत्रों को जमा किया जाता है, न कि उस प्रक्रिया से जिसके द्वारा मतों की गिनती की जाती है। जिन दिन मतगणना होती है, उसी दिन इसकी भी गिनती की जाती है। जब भी किसी निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना की शुरूआत होती है, सबसे पहले पोस्टल वोटिंग की गिनती होती है।

किसके लिए उपलब्ध है ये सुविधा: यह सुविधा सेना के जवानों और भारत सरकार के उन कर्मचारियों के लिए है जिनकी पोस्टिंग देश से बाहर की गई है। वहीं, राज्य सरकार की सशस्त्र पुलिस में तैनात जवान जिनकी तैनाती राज्य से बाहर की गई है, वे भी इस सेवा का इस्तेमाल कर सकते हैं। सर्विस वोट के रूप में नामांकन के लिए विभिन्न श्रेणी में आवेदन करना पड़ता है। सेना के जवानों के लिए Form 2, राज्य सरकार के सशस्त्र पुलिस जवानों के लिए Form 2A और देश के बाहर तैनात भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए Form 3 आवेदन पत्र भरना होता है।

हालांकि, इसके लिए ये शर्त है कि जहां पर व्यक्ति ड्यूटी कर रहा है, वोटर लिस्ट में उसका नाम उसके स्थायी पते, पैतृक गांव के वोटर लिस्ट में हो। यदि किसी व्यक्ति ने अपने नौकरी के स्थान पर ही उसी निर्वाचन क्षेत्र में अपना नाम शामिल करवा लिया है तो वह सामान्य वोटर की तरह ही अपना वोट दे सकता है। जब कोई व्यक्ति फार्म 2/2A के लिए आवेदन करता है तो उसे यह घोषणा-पत्र देना पड़ता है कि किसी अन्य निर्वाचन क्षेत्र में उसका नाम नहीं है। हालांकि, सर्विस वोटर के बेटे, बेटियां या नौकर को यह सुविधा नहीं मिलती है।