चुनाव आयोग ने कहा है कि मतगणना के दौरान प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र के पांच मतदान केन्द्रों की वीवीपीएटी मशीनों की पर्ची का मिलान ईवीएम के मतों से करने के उच्चतम न्यायालय के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू किया जायेगा। न्यायालय ने 50 प्रतिशत वीवीपीएटी की पर्चियों का मिलान ईवीएम के मतों से करने की विपक्षी दलों की याचिका पर सोमवार को फैसला सुनाते हुये आयोग को प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक मतदान केन्द्र के बजाय पांच मतदान केन्द्रों की पर्ची का मिलान करने का आदेश दिया है।

आयोग ने अदालत में मौजूदा व्यवस्था को ही बहाल रखने का अनुरोध किया था। आयोग की दलील थी कि मतदान केन्द्रों की संख्या बढ़ाने से मतगणना में बहुत अधिक समय लगेगा साथ ही इसके लिये मतदान में लगने वाले मानव संसाधन को भी बढ़ाना होगा। अदालत के फैसले पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुये आयोग की प्रवक्ता ने कहा, ‘‘आयोग उच्चतम न्यायालय के फैसले को तत्काल प्रभाव से लागू करने के लिये हरसंभव उपाय करेगा।’’

उल्लेखनीय है कि यह फैसला सुनाने वाली पीठ की अध्यक्षता कर रहे उच्चतम न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश ने भी याचिकाकर्ता 21 विपक्षी दलों की 50 प्रतिशत वीवीपीएटी मशीनों की र्पिचयों का मिलान करने की मांग से असहमति जतायी। उन्होंने कहा कि इसके लिये अत्यधिक मात्रा में कर्मचारियों को तैनात करना होगा, जो कि व्यावहारिक नहीं है।