कॉलेज और यूनिवर्सिटीज के फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स अभी इस इस परेशानी में हैं कि उनके एग्जाम कराए जाएंगे या फिर फर्स्ट ईयर या बाकी स्टूडेंट्स की तरह उन्हें बगैर परीक्षा के पास किया जाएगा। हालांकि, UGC ने विचार करने के बाद यह फैसला किया कि परीक्षाएं जरूरी हैं और सभी यूनिवर्सिटी को निर्देश दिए कि 30 सितंबर तक एग्जाम करा लिए जाएं। मगर इस फैसले के विरोध में कई यूनिवर्सिटी और राज्य सरकारें सुप्रीम कोर्ट पहुंच गईं और परीक्षाएं रद्द कराने की मांग उठाई जाने लगी। कोरोना महामारी के बढ़ते प्रसार को देखते हुए परीक्षा आयोजित कराना बेहद मुश्किल है मगर आयोग ने परीक्षाओं को अनिवार्य बताया है।
UGC Guidelines for University Final Year Exam 2020 Live: Check here
एग्जाम कराए जाएं या नहीं, इस मामले का फैसला सुप्रीम कोर्ट के पास सुरक्षित है। अदालत में इस मामले में 18 अगस्त को सुनवाई की गई और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से ही यह स्पष्ट होगा कि एग्जाम होंगे या नहीं। दरअसल स्टूडेंट्स का पक्ष रखने वाले वकील अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि जब क्लास ही नहीं हुईं तो फिर एग्जाम कैसे ले सकते हैं। सिंघवी ने कहा कि बहुत से लोग स्थानीय हालात या बीमारी के चलते ऑफलाइन परीक्षा नहीं दे पाएंगे। हालांकि, UGC ने कहा है कि छात्र किसी भ्रम में न रहें और परीक्षा की तैयारी जारी रखें। इस मामले की ताजा अपडेट देखते रहने के लिए इस पेज पर बने रहें।
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न्यायालय उन छात्रों के विवाद की भी जांच करेगा, जिन्होंने दावा किया है कि यूजीसी का आदेश संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के तहत महामारी के दौरान मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
अधिसूचना को सुप्रीम कोर्ट में याचिकाओं के एक बैच द्वारा चुनौती दी गई है, जिसमें देश भर के विश्वविद्यालयों के 31 छात्रों को एक ग्रुप में शामिल किया गया था।
छात्र विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी किए गए 6 जुलाई के नोटिफिकेशन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ रहे हैं, विश्वविद्यालयों को सितंबर के अंत तक अंतिम वर्ष की परीक्षा आयोजित करने के लिए बाध्य करते हैं।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने विश्वविद्यालयों को सितंबर में टर्म-एंड परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों के लिए संभव होने पर "विशेष परीक्षा के लिए" परीक्षा आयोजित करने की अनुमति भी दी है।
पश्चिम बंगाल सरकार ने अदालत को यह भी कहा कि राज्य नागरिकों के स्वास्थ्य की रक्षा के अपने संवैधानिक कर्तव्य से बाध्य है। वकील ने इस तथ्य की ओर ध्यान दिलाया कि दक्षिण बंगाल के जिले चक्रवात अम्फान से प्रभावित हुए हैं और कोरोना का खतरा भी बढ़ता जा रहा है। ऐसे में परीक्षा आयोजित करा पाना बेहद मुश्किल काम है।
ओडिशा सरकार ने COVID के बढ़ते मामलों के चलते यह कहा है कि छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र, परीक्षाएं आयोजित करा पाना संभव नहीं है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने उच्चतम न्यायालय को सूचित किया है कि उसने विश्वविद्यालयों को सितंबर में टर्म-एंड परीक्षा के लिए उपस्थित नहीं होने वाले छात्रों के लिए संभव होने पर "विशेष परीक्षा के लिए" परीक्षा आयोजित करने की अनुमति भी दी है।
भारत भर के 755 विश्वविद्यालयों में से 366 विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा जारी संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार अगस्त या सितंबर में परीक्षा आयोजित करने की योजना बना रहे हैं, जो कि सितंबर तक परीक्षाओं को अनिवार्य रूप से आयोजित करने के लिए कहते हैं।
नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद छात्रों को आजादी होगी की अगर वे किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वे पहले कोर्स से एक निश्चित समय का ब्रेक ले सकते हैं।
देश में तीन दशक बाद नई शिक्षा नीति को मंजूरी मिल गई है। उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ नई सीटों को जोड़ा जाएगा। वहीं Gross Enrolment Ratio को 2035 तक पचास फीसदी करने का लक्ष्य है। 2018 के आकड़ों के अनुसार Gross Enrolment Ratio 26.3 प्रतिशत था।
स्नातक में प्रवेश लेने के बाद तीन साल पढ़ाई करना अनिवार्य नहीं होगा। नई शिक्षा निति लागू होने के बाद स्नातक 3 से 4 साल तक होगा। इस बीच किसी भी तरह से अगर बीच में छात्र पढ़ाई छोड़ता है तो उसका साल खराब नही होगा। एक साल तक पढ़ाई करने वाले छात्र को प्रमाणपत्र, दो साल पढ़ाई करने वाले को डिप्लोमा और कोर्स की पूरी अवधि करने वाले को डिग्री प्रदान की जाएगी।
अभी लागू शिक्षा नीति के अनुसार किसी छात्र को शोध करने के लिए स्नातक, एमफिल और उसके बाद पी.एचडी करना होता था। परंतु नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद जो छात्र शोध क्षेत्र में जाना चाहते हैं वे चार साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी या डीफिल में प्रवेश ले सकते हैं। वहीं जो छात्र नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए वही डिग्री कोर्स तीन साल में पूरा हो जाएगा। वहीं शोध को बढ़ृावा देने के लिए और गुणवत्ता में सुधार के लिए नेशनल रिसर्च फाउनंडेशन की भी स्थापना की जाएगी।
तमिलनाडु सरकार ने कोविड -19 संकट के कारण परीक्षा आयोजित के बिना, अंतिम वर्ष के छात्रों को छोड़कर, बाकी सभी कॉलेज स्टूडेंट्स को पास कर अगली क्लास के लिए प्रमोट किया था। इन छात्रों को मई 2020 में होने वाली सेमेस्टर परीक्षा लिखने से छूट दी गई थी।
महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और ओडिशा ने मंगलवार को उच्चतम न्यायालय से अनुरोध किया कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) को निर्देश दिया जाए कि वह चल रहे महामारी के दौरान लाखों विश्वविद्यालय के छात्रों पर अंतिम वर्ष की परीक्षा का दबाव न बनाए।
जस्टिस अशोक भूषण, आर सुभाष रेड्डी और बी आर गवई की तीन जजों की बेंच ने सभी पक्षों को चार घंटे तक सुना। इसके बाद अदालत ने अपना फैसला फिलहाल के लिए सुरक्षित रखा।
श्याम दीवान ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं किया जा सकता है, खासतौर पर महाराष्ट्र में जहां कुछ कॉलेजों को कोरोनावायरस संक्रमण के लगातार सामने आ रहे मामलों के चलते क्वारनटाइंन सेंटर बना दिया गया है।
आयोग ने कहा है कि जो छात्र परीक्षा में भाग लेने में सक्षम नहीं होंगे, उन्हें परीक्षा के लिए एक और मौका दिया जाएगा जब महामारी की स्थिति नियंत्रण में होगी।
अगले दशक में वोकेशनल एजुकेशन को चरणबद्ध तरीके से सभी स्कूलों और उच्च शिक्षा संस्थानों में इंटीग्रेट किया जाएगा। 2025 तक, स्कूल और उच्च शिक्षा प्रणाली के माध्यम से कम से कम 50% शिक्षार्थियों की वोकेशनल एजुकेशन तक पहुंच होगी, जिसके लिए लक्ष्य और समयसीमा के साथ एक स्पष्ट कार्य योजना विकसित की जाएगी।
अभी लागू शिक्षा नीति के अनुसार किसी छात्र को शोध करने के लिए स्नातक, एमफिल और उसके बाद पी.एचडी करना होता था। परंतु नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद जो छात्र शोध क्षेत्र में जाना चाहते हैं वे चार साल के डिग्री प्रोग्राम के बाद सीधे पीएचडी या डीफिल में प्रवेश ले सकते हैं। वहीं जो छात्र नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए वही डिग्री कोर्स तीन साल में पूरा हो जाएगा। वहीं शोध को बढ़ृावा देने के लिए और गुणवत्ता में सुधार के लिए नेशनल रिसर्च फाउनंडेशन की भी स्थापना की जाएगी।
स्नातक में प्रवेश लेने के बाद तीन साल पढ़ाई करना अनिवार्य नहीं होगा। नई शिक्षा निति लागू होने के बाद स्नातक 3 से 4 साल तक होगा। इस बीच किसी भी तरह से अगर बीच में छात्र पढ़ाई छोड़ता है तो उसका साल खराब नही होगा। एक साल तक पढ़ाई करने वाले छात्र को प्रमाणपत्र, दो साल पढ़ाई करने वाले को डिप्लोमा और कोर्स की पूरी अवधि करने वाले को डिग्री प्रदान की जाएगी।
नई शिक्षा नीति के लागू होने के बाद छात्रों को आजादी होगी की अगर वे किसी कोर्स को बीच में छोड़कर दूसरे कोर्स में प्रवेश लेना चाहते हैं तो वे पहले कोर्स से एक निश्चित समय का ब्रेक ले सकते हैं।
अदालत में UGC ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देशभर के विश्वविद्यालयों को आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए कोई भी राज्य सरकार आयोग के निर्देशों के खिलाफ परीक्षा रद्द करने का फैसला नहीं ले सकती।
महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि यह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण था जिसने महामारी के बीच राज्य में परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय 13 जुलाई को लिया था।
जहां छात्रों ने स्वास्थ्य जोखिम का हवाला देते हुए इस कदम का विरोध किया है, वहीं कुछ राज्य सरकारों ने महामारी के कारण परीक्षा आयोजित करने से भी इनकार कर दिया है। हालांकि, यूजीसी इस बात पर अड़ा हुआ है कि प्रकृति में इसके दिशानिर्देश अनिवार्य हैं और परीक्षा आयोजित किए बिना यह डिग्री प्रदान नहीं की जा सकती है।
ओडिशा सरकार ने COVID के बढ़ते मामलों के चलते यह कहा है कि छात्रों के स्वास्थ्य के मद्देनज़र, परीक्षाएं आयोजित करा पाना संभव नहीं है।
यूजीसी द्वारा 22 अप्रैल 2020 को और 6 जुलाई 2020 जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कोई अंतर नहीं है। UGC ने 22 अप्रैल की गाइडलाइंस में 31 अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिये थे, जबकि 06 जुलाई की गाइडलाइंस में परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के निर्देश दिये हैं।
एक नोटिफिकेशन में, यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि यह उनके संज्ञान में आया है कि कई विश्वविद्यालय, कॉलेज शिक्षकों को अनुबंध जारी करने के समय मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंकतालिकाएं आदि एकत्र करते हैं और फिर इन दस्तावेजों को अपने पास रख लेते हैं।
रेगुलेटर ने सभी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों को "अनिवार्य रूप से" जारी करने के लिए कहा है कि रोजगार अनुबंध स्पष्ट रूप से यूजीसी और अन्य वैधानिक निकायों के निर्धारित मानदंडों के अनुसार सभी नियमों और शर्तों को निर्देशित करते हैं।
ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन (एआईसीटीई), तकनीकी शिक्षा नियामक, ने भी पिछले साल इसी तरह की चेतावनी जारी की थी।
एआईसीटीई, तकनीकी शिक्षा नियामक ने कहा गया था कि, संस्थान शिक्षकों और छात्रों के प्रमाणपत्रों को बरकरार रखे हुए हैं। यह उल्लेख किया गया था कि यह मानदंडों के खिलाफ था और सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी थी।
याचिकाकर्ताओं के वकील ने यह दलील दी कि फैसला एंट्री 66 के सीमित दायरे को दर्शाता है जो परीक्षा आयोजित करने के मानकों को पूरा कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने कहा था कि यह यूजीसी नहीं बल्कि विश्वविद्यालय है जो परीक्षा आयोजित करेगा। दातार आगे जवाब देते हैं कि आज की कार्यवाही में सबसे महत्वपूर्ण पहलू छात्रों का कल्याण है।
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) द्वारा 30 सितंबर तक अंतिम वर्ष की परीक्षाएं आयोजित करने के आदेश के अनुपालन में, हैदराबाद की जवाहरलाल नेहरू प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (JNTU) 16 सितंबर से तैयारी कर रही है।
जेएनटीयू का यह कदम ऐसे समय में आया है जब इस मुद्दे से संबंधित एक याचिका उच्च न्यायालय तेलंगाना में लंबित है। एक याचिका दायर की गई थी, जिसमें HC से अंडरग्रेजुएट और पोस्टग्रेजुएट पाठ्यक्रमों के लिए परीक्षाओं को रद्द करने और इस तरह COVID-19 महामारी को देखते हुए छात्रों को प्रमोट करने का आग्रह किया गया था।
पीठ ने राज्यों और यूजीसी को अपनी अंतिम लिखित दलीलें पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। अदालत यह भी तय करेगी कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के विपरीत, स्थिति सामान्य होने तक अंतिम परीक्षा को स्थगित करने के लिए राज्यों के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्ति है या नहीं।
श्याम दीवान ने कहा कि यह अनिवार्य नहीं किया जा सकता है, खासतौर पर महाराष्ट्र में जहां कुछ कॉलेजों को कोरोनावायरस संक्रमण के लगातार सामने आ रहे मामलों के चलते क्वारनटाइंन सेंटर बना दिया गया है।
अदालत में UGC ने अपना पक्ष रखते हुए कहा कि देशभर के विश्वविद्यालयों को आयोग द्वारा जारी निर्देशों का पालन करना अनिवार्य है। इसलिए कोई भी राज्य सरकार आयोग के निर्देशों के खिलाफ परीक्षा रद्द करने का फैसला नहीं ले सकती।
पीठ ने राज्यों और यूजीसी को अपनी अंतिम लिखित दलीलें पेश करने के लिए तीन दिन का समय दिया है। अदालत यह भी तय करेगी कि यूजीसी के दिशानिर्देशों के विपरीत, स्थिति सामान्य होने तक अंतिम परीक्षा को स्थगित करने के लिए राज्यों के पास आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत शक्ति है या नहीं।
महाराष्ट्र सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय को सूचित किया है कि यह राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण था जिसने महामारी के बीच राज्य में परीक्षा आयोजित नहीं करने का निर्णय 13 जुलाई को लिया था।
यूजीसी द्वारा 22 अप्रैल 2020 को और 6 जुलाई 2020 जारी किए गए दिशा-निर्देशों में कोई अंतर नहीं है। UGC ने 22 अप्रैल की गाइडलाइंस में 31 अगस्त तक परीक्षाएं आयोजित करने के निर्देश दिये थे, जबकि 06 जुलाई की गाइडलाइंस में परीक्षाओं को 30 सितंबर तक करा लेने के निर्देश दिये हैं।
एक नोटिफिकेशन में, यूजीसी के सचिव रजनीश जैन ने कहा कि यह उनके संज्ञान में आया है कि कई विश्वविद्यालय, कॉलेज शिक्षकों को अनुबंध जारी करने के समय मूल शैक्षणिक प्रमाण पत्र, अंकतालिकाएं आदि एकत्र करते हैं और फिर इन दस्तावेजों को अपने पास रख लेते हैं।