RPSC RAS 2016 Revised Result: राजस्थान हाई कोर्ट ने राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) को राजस्थान राज्य अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा (आरएएस) 2016 के संशोधित परिणाम घोषित करने के लिए आदेश दिया है। अदालत ने आएएस 2016 के वे नतीजे एक तरफ रख दिए जिन्हें अक्टूबर 2017 में घोषित किया गया था। कोर्ट ने ताजा परिणाम घोषित करने के लिए कहा है। जज वीएस सिराधना की अकेली बेंच ने राजस्थान लोक सेवा आयोग से कहा है कि वह विभागीय नौकरियां निकालने के साथ परिणाम घोषित करे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जितेंद्र सिंह राठौर नाम के शख्स ने आरएएस परीक्षा 2016 में विभागीय उम्मीदवार के तौर पर परीक्षा दी थी। राठौर ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी जिसे देखते हुए कोर्ट ने आरएएस अधिकारियों की भर्ती पर स्टे लगा दिया था और आरपीएससी को निर्देश दिया कि वह संशोधित परिणाम जल्द घोषित करे। अदालत का फैसला विभागीय उम्मीदवारों को जोड़ेगा और लिस्ट में से किसी उम्मीदावर का नाम नहीं काटेगा।

टीओआई की खबर के मुताबिक याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि कुल पदों में से 12.5% एक्साइज डिपार्टमेंट के लिए मंत्रिस्तरीय कर्मचारियों के लिए आरक्षित थे। राजस्थान एक्साइज अधीनस्थ कानून 1974 पिछली भर्ती के दौरान कोटा भरने के मामले में अगले वर्षों तक पद को आगे बढ़ाने का प्रावधान बनाता है लेकिन आरएएस 2016 परीक्षा में आरपीएससी में यह नहीं किया। उन्होंने कहा, ”आएएस परीक्षा 2016 के परिणामों में यह उल्लंघन किया गया।”

2012 में विभागीय उम्मीदवारों के लिए रिक्तियां थीं लेकिन वे 2013 में नहीं भरी गईं क्योंकि आरएएस 2012 के परिणाम आरएएस 2013 की अधिसूचना जारी होने के बाद आए थे। इस मामले में, उन्हें परिणाम 2016 तक आगे ले जाने पड़े। आरपीएससी ने तर्क दिया था कि रिक्तियों को 2018 में भरा जाएगा लेकिन अदालत ने इसके खिलाफ आदेश दिया। उम्मीदवार आरपीएससी की वेबसाइट rpsc.rajasthan.gov.in पर नए अपडेट्स देख सकते हैं।