कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पं.बंगाल सरकार को आज निर्देश दिया है कि वह शिक्षक योग्यता परीक्षा (टीईटी) के परिणामों को तुरंत प्रकाशित करे। टीईटी में लगभग 23 लाख उम्मीदवार शामिल हुए थे। अप्रशिक्षित उम्मीदवारों की योग्यता समेत परीक्षा से संबंधित विभिन्न मुद्दों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज करते हुए न्यायमूर्ति सी एस करनन ने सरकार को इस परीक्षा के परिणाम तत्काल प्रकाशित करने का निर्देश दिया है।

टीईटी 11 अक्तूबर, 2015 को हुई थी। इस परीक्षा के जरिए विभिन्न सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में शिक्षण पदों पर भर्ती होती है। परीक्षा के परिणाम इसलिए प्रकाशित नहीं किए जा सके थे क्योंकि कुछ उम्मीदवारों ने इस पद के लिए अप्रशिक्षित उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने समेत कुछ नियमों को चुनौती देते हुए मुकदमा दायर किया था।

पं.बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में कहा था कि उच्च न्यायालय में लंबित मामलोंं का निबटारा होते ही परीक्षा के परिणाम प्रकाशित किए जाएंगे।