दिल्ली शिक्षा निदेशालय (DOE) की तरफ से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस), वंचित समूहों और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणियों के तहत निजी स्कूलों में प्रवेश स्तर की कक्षाओं के लिए प्रवेश प्रक्रिया को 3 फरवरी, 2025 से शुरू किया जाएगा। एक अधिसूचना में, निदेशालय ने दिल्ली में अभिभावकों और शैक्षणिक संस्थानों को शहर के निजी गैर-सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त स्कूलों में ईडब्ल्यूएस/वंचित समूहों (डीजी) और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के तहत नर्सरी, किंडरगार्टन (केजी) और कक्षा 1 के लिए प्रवेश प्रक्रिया से अवगत कराया है।

Delhi Private Schools Admission Guidelines 2025-26: क्या है सरकारी नोटिफिकेशन

डीआई की तरफ से जारी दिशानिर्देशों में उल्लेख किया गया है कि ईडब्ल्यूएस और डीजी श्रेणियों के तहत छात्रों के लिए 31 मार्च तक प्रवेश की आयु सीमा नर्सरी के लिए 3 से 5 वर्ष, केजी के लिए 4 से 6 वर्ष और कक्षा 1 के लिए 5 से 7 वर्ष के बीच होनी चाहिए।

Delhi Private Schools Admission Guidelines 2025-26: दिल्ली प्राइवेट स्कूल एडमिशन गाइडलाइंस की महत्वपूर्ण तिथियां

ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 3 फरवरी

ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 19 फरवरी

शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए पहला ड्रा: 3 मार्च

Delhi Private Schools Admission Guidelines 2025-26: क्या एडमिशन के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता है ?

विशेष आवश्यकता वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) के लिए आयु सीमा लचीली है। नर्सरी के लिए 3 से 7 वर्ष, केजी के लिए 4 से 8 वर्ष तथा कक्षा 1 के लिए 5 से 9 वर्ष के बच्चे आवेदन कर सकते हैं। प्रवेश प्रक्रिया के लिए सीडब्ल्यूएसएन के पास सरकार द्वारा जारी विकलांगता प्रमाण पत्र होना चाहिए। परिपत्र में उल्लेखित ऐसे उम्मीदवारों के लिए आय प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है।

Delhi Private Schools Admission Guidelines 2025-26: दिल्ली प्राइवेट नर्सरी एडमिशन के लिए कितनी होनी चाहिए वार्षिक आय ?

नियमों में यह भी उल्लेख किया गया है कि ईडब्ल्यूएस श्रेणी के तहत केवल वे परिवार आवेदन कर सकते हैं जिनकी वार्षिक आय 5 लाख रुपये से कम है। ऐसे परिवारों के पास दिल्ली के राजस्व विभाग से आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। इसके अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे (बीपीएल) या अंत्योदय अन्न योजना राशन कार्ड के तहत आने वाले परिवार भी आवेदन कर सकते हैं।

Delhi Private Schools Admission Guidelines 2025-26: इन श्रेणियों के बच्चे भी एडमिशन प्रक्रिया लिस्ट में शामिल किए गए

अधिसूचना में कहा गया है कि वंचित समूह श्रेणी में एससी, एसटी, ओबीसी (गैर-क्रीमी लेयर), अनाथ, ट्रांसजेंडर बच्चे और एचआईवी से प्रभावित बच्चे शामिल हैं।