दिल्ली के निजी स्कूलों में दाखिले के लिए विशेष जरूरत वाले बच्चों (सीडब्ल्यूएसएन) की श्रेणी में 1,307 छात्रों का चयन पहले ‘ड्रॉ’ में किया गया है। शिक्षा निदेशालय (डीओई) द्वारा बृहस्पतिवार को साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, प्री-स्कूल, किन्डरगार्टन और कक्षा-1 में दाखिले के लिए बच्चों का चयन कम्प्यूटरीकृत ‘ड्रा’ के माध्यम से किया गया।
क्या है आगे का प्रोसेस?
विभाग ने बताया कि चयनित बच्चों के परिवारों को उनके आवंटित स्कूलों और दस्तावेज़ सत्यापन के स्थानों की जानकारी वाले संदेश भेजे जाएंगे। निदेशालय ने एक बयान के माध्यम से यह स्पष्ट किया कि एक बार स्कूल आवंटित हो जाने के बाद उसे किसी भी परिस्थिति में बदला नहीं जा सकेगा।
किस हाल में रद्द होगा एडमिशन?
बयान में कहा गया है, “यदि सत्यापन के दौरान जमा किए गए दस्तावेज़ किसी भी स्तर पर जाली, फर्जी या अपर्याप्त पाए जाते हैं, तो प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा।” आवंटित स्कूलों में दाखिले के लिए चयनित छात्रों को 26 मई उनके स्कूलों से संपर्क करना होगा।
यदि जमा किए गए दस्तावेजों में कोई त्रुटि पाई जाती है तो अभ्यर्थी को एक ‘डिफिशिएन्सी मेमो’ जारी किया जाएगा जिससे वे 11 अप्रैल तक वैध या अद्यतन दस्तावेज़ प्रस्तुत कर अपनी पात्रता की पुष्टि कर सकेंगे।
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