Delhi Govt School Admission 2024-25: राजधानी दिल्ली में 1 अप्रैल से नया अकादमिक सत्र शुरू होगा। शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए हैं। दरअसल, दिल्ली सरकार ने कक्षा 5 और 8 के लिए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को खत्म कर दिया है। इसका सीधा असर कक्षा 6 में दाखिला लेने वाले बच्चों पर पड़ेगा। उनके लिए एडमिशन पॉलिसी में बदलाव देखे जाएंगे जबकि कक्षा 5वीं तक और कक्षा 7 और 8 के लिए नियमों में कोई बदलाव नहीं होगा।
क्या कहा है निदेशालय ने?
निदेशालय ने कहा है कि चूंकि उसने 2024-25 सत्र से शुरू होने वाली कक्षा 3 से 8 तक के छात्रों की परीक्षा और पदोन्नति के लिए जारी दिशानिर्देशों में कक्षा 5 और 8 के लिए ‘नो डिटेंशन पॉलिसी’ को हटा दिया है, इसलिए प्रवेश नीति को संशोधित करने की आवश्यकता है। इसने दिल्ली के सभी सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और गैर सहायता प्राप्त मान्यता प्राप्त निजी स्कूलों को नए मानदंडों का पालन करने के लिए कहा।
कक्षा 6 में एडमिशन का क्रायटिरिया
शिक्षा निदेशालय के नए दिशा निर्देशों से कक्षा 6 में दाखिला की प्रक्रिया प्रभावित होगी। कक्षा 6 में एडमिशन लेने वाले दो प्रकार के छात्र होते हैं। एक तो वह जिन्होंने कक्षा 5 तक सरकारी स्कूल में पढ़ाई की है और दूसरे वह जो स्कूल नहीं गए और अपने शिक्षा के अधिकार के अनुरूप उम्र के आधार पर दाखिला चाहते हैं।
शिक्षा निदेशालय ने कहा है कि यह दोनों तरह के छात्र एक ही स्तर पर आ जाएंगे। इनके लिए मापदंड तय किए गए हैं। जिस स्टूडेंट ने मान्यता प्राप्त स्कूल से क्लास 5वीं तक की पढ़ाई की है यानी जो क्लास 5 में प्रमोट हुए हों या पास हुए हों उनकी मार्कशीट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट/माइग्रेशन सर्टिफिकेट के आधार पर किए जाएं।
इसके अलावा जिस स्टूडेंट ने कक्षा 5 तक किसी मान्यता प्राप्त स्कूल से पढ़ाई नहीं की है, लेकिन उसकी उम्र 10-12 साल है तो वह बच्चा राइट टु एजुकेशन एक्ट के तहत क्लास 6 में दाखिले के लिए अप्लाई कर सकते हैं। स्टूडेंट घर के आसपास के स्कूल में अप्लाई कर सकते हैं। क्लास नर्सरी से क्लास 5 और क्लास 7 और 8 के लिए दाखिले के नियम पहले जैसे ही रहेंगे।