केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने अपने संबद्धता उपनियम 2018 (CBSE Affiliation Bye-Laws 2018) को अपडेट करते हुए करते हुए एक नया प्रावधान शामिल किया है जिसके तहत स्कूल परिसरों के सभी प्रमुख क्षेत्रों में ऑडियो-विजुअल रिकॉर्डिंग क्षमता वाले हाई-रिज़ॉल्यूशन सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य है। यह संशोधन अध्याय 4 के तहत किया गया है, जो संबद्ध स्कूलों के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट्स से जुड़ा है।
सीबीएसई ने जारी किया आधिकारिक नोटिस
सीबीएसई के ऑफिशियल नोटिस के अनुसार, अब सभी सीबीएसई-संबद्ध स्कूलों को एंट्री गेट और एग्जिट गेट, लॉबी, कॉरिडोर, सीढ़ियों, कक्षाओं, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, कैंटीन क्षेत्रों, स्टोर रूम, खेल के मैदानों और अन्य सामान्य क्षेत्रों में वीडियो और ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे। शौचालय और वाशरूम को इस प्रावधान से छूट दी गई है।
सीबीएसई के अनुसार क्या होगी सीसीटीवी कैमरों की क्षमता ?
कैमरों में रीयल-टाइम रिकॉर्डिंग की क्षमता होनी चाहिए और उन्हें ऐसे स्टोरेज सिस्टम से जोड़ा जाना चाहिए जो कम से कम 15 दिनों तक फुटेज को स्टोर कर सकें। स्कूलों से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वे इस अवधि के लिए बैकअप बनाए रखें, जिसे आवश्यकता पड़ने पर अधिकारियों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।
एनसीपीसीआर ने बताया इस कदम के पीछे का कारण
यह निर्णय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा प्रकाशित स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा और संरक्षा पर मैनुअल से लिया गया है, जो “स्कूल सुरक्षा” को बच्चों के लिए घर से स्कूल और वापस आने तक एक सुरक्षित और सहायक वातावरण सुनिश्चित करने के रूप में परिभाषित करता है। इसके दायरे में दुर्व्यवहार, हिंसा, आपदाओं, दुर्घटनाओं और बदमाशी जैसे मनोवैज्ञानिक तनावों से सुरक्षा शामिल है।
मैनुअल इस बात पर ज़ोर देता है कि भावनात्मक सुरक्षा अक्सर अनदेखी रह जाती है और इसका पता लगाना मुश्किल होता है, जिससे व्यापक उपायों की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया है। इसलिए, स्कूलों का कर्तव्य है कि वे न केवल छात्रों की शारीरिक सुरक्षा करें, बल्कि भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक रूप से सुरक्षित वातावरण को भी बढ़ावा दें।
एनसीपीसीआर के दिशा निर्देश पहले ही निर्दिष्ट करते हैं कि स्कूलों में सीसीटीवी सिस्टम लगाए जाने चाहिए और उनका नियमित रखरखाव किया जाना चाहिए। सीबीएसई का नवीनतम कदम संबद्धता के लिए इसे अनिवार्य शर्त बनाकर इस सिफारिश को औपचारिक रूप देता है। बोर्ड सभी संबद्ध स्कूलों से अपेक्षा करता है कि वे एक सुरक्षित परिसर वातावरण सुनिश्चित करने के लिए इस प्रावधान को “अक्षरशः” लागू करें।
क्या है सीसीटीवी कैमरे लगाने के पीछे का उद्देश्य ?
इस प्रावधान का उद्देश्य सतर्कता को बढ़ावा देना, बाहरी और आंतरिक स्रोतों से खतरों को रोकना और सुरक्षा संबंधी मुद्दों की शीघ्र पहचान में स्कूल कर्मचारियों का समर्थन करना भी है। सीबीएसई ने दोहराया कि सुरक्षित स्कूल पारिस्थितिकी तंत्र सुनिश्चित करना एक सामूहिक जिम्मेदारी है, जिसमें न केवल स्कूल प्रबंधन और कर्मचारी शामिल हैं, बल्कि छात्र, विशेष आवश्यकता वाले सहायक, ठेकेदार और विजिटर्स भी शामिल हैं।