छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में सांप को मारकर उसे गले में लपेटने के आरोप में ग्रामीण को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। बलौदाबाजार वन मंडल के अंतर्गत रेंज अधिकारी राकेश चौबे ने बताया कि जिले के पलारी विकासखंड के अंतर्गत दतरेंगी गांव के निवासी दसरू यादव (55 वर्ष) को संरक्षित प्रजाति के सांप अहिराज को मारने के आरोप में वन विभाग ने गिरफ्तार कर लिया है।
अहिराज सांप पकड़ने की मिली सूचनाःदसरू यादव को 13 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। चौबे ने बताया कि पलारी विकासखंड का दतरेंगी गांव बलौदाबाजार वनपरिक्षेत्र के अंतर्गत रोहांसी उपवन परिक्षेत्र में आता है। बीते सोमवार ( 5 अगस्त) की रात लगभग आठ बजे वन विभाग को सूचना मिली कि दतरेंगी गांव निवासी दसरू यादव ने एक अहिराज सांप पकड़ा है। सूचना मिलने के बाद अधिकारियों ने अन्य ग्रामीणों के माध्यम से दसरू यादव को सूचना भेजी कि वह सांप को वन विभाग को सौंप दे।
गले में सांप लपेटकर खा रहा था खानाः अधिकारी ने बताया कि जब तक डिप्टी रेंजर केशरी जायसवाल, प्रधान बीट आरक्षक दिनेश वर्मा और अन्य वन कर्मचारी दसरू यादव के घर पहुंचे तब तक दसरू यादव ने सांप को मार दिया था और उसे गले में लपेटकर खाना खा रहा था। चौबे ने बताया कि घटना के बाद डिप्टी रेंजर केशरी जायसवाल ने अहिराज सांप को अपने कब्जे में ले लिया और उसका पोस्टमॉर्टम कराया गया। दूसरे दिन मंगलवार को पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट के आधार पर दसरू यादव को गिरफ्तार कर लिया गया।
तीन से पांच साल सजा का प्रावधानःअधिकारी ने बताया कि दसरू यादव को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, 16 व धारा 51 के तहत मामला दर्ज कर बलौदाबाजार न्यायालय में पेश किया गया जहां से उसे 13 दिन की न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है। रेंज अधिकारी चौबे ने बताया कि अहिराज सांप भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची एक के अंतर्गत संरक्षित सांप है। पूर्व परमिट या आदेश के बिना इसे मारना अपराध है जिसके लिए तीन से पांच साल तक की सजा का प्रावधान है।
[bc_video video_id=”6066143009001″ account_id=”5798671092001″ player_id=”JZkm7IO4g3″ embed=”in-page” padding_top=”56%” autoplay=”” min_width=”0px” max_width=”640px” width=”100%” height=”100%”]
जेल भेजे जाने का पहला मामलाःरेंज अधिकारी चौबै बताया कि अहिराज काले और पीले रंग का एक जहरीला सांप है जिसे बैंडेड क्रैट भी कहते हैं। यह भारतीय उपमहाद्वीप के अलावा दक्षिण पूर्व एशिया और अफ्रीका के कुछ क्षेत्रों में पाया जाता है। अधिकारी ने बताया कि संरक्षित प्रजाति के सांप को मारने पर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर जेल भेजे जाने का छत्तीसगढ़ में यह पहला मामला है।