Written by Navya Asopa
Lift Act Demand: ऊंची इमारत के लिफ्ट के अंदर एक महिला की मौत के बाद नोएडा में निवासी कल्याण संघों (Resident Welfare Associations) ने राज्य में लिफ्ट अधिनियम (Lift Act) की अपनी मांग दोहराई है। गौतमबुद्ध नगर विकास समिति की अध्यक्ष रश्मि पांडे ने बताया कि 2018 में पीडब्ल्यूडी (PWD) की ओर से लिफ्ट एंड एलिवेटर ड्राफ्ट एक्ट तैयार किया गया था। लेकिन अभी तक यह साफ़ नहीं हो पाया है।
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सबसे अधिक ऊंची इमारतें, लिफ्ट बनी जीवन रेखा
रश्मि पांडे ने कहा, “नोएडा और ग्रेटर नोएडा (Noida and Greater Noida) में सबसे अधिक ऊंची इमारतें हैं। लिफ्टें अब हमारी जीवन रेखा बन गई हैं।” चार साल पहले बने लिफ्ट एक्ट के मसौदे के अनुसार, यह भवन के आकार, ओवरलोडिंग मानदंड और समय पर अनिवार्य रखरखाव के आधार पर आवश्यक लिफ्ट के क्षेत्र पर गाइडलाइंस निर्धारित करेगा। लिफ्ट एक्ट के मसौदे में
नोएडा सेक्टर 137 में लिफ्ट गिरने से बुजुर्ग महिला की दर्दनाक मौत
इससे पहले नोएडा सेक्टर 137 की पारस टिएरा सोसायटी में गुरुवार को एक हादसे में लिफ्ट के बीच में गिरने से 70 वर्षीय महिला सुशीला देवी की मौत हो गई थी। नोएडा पुलिस ने कहा कि बुजुर्ग महिला लिफ्ट में थीं तभी तार टूट गया और लिफ्ट नीचे गिर गई। स्थानीय लोगों ने गायल हालत में उन्हें तुरंत फेलिक्स अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने देखते ही उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस के मुताबिक महिला के सिर पर गहरी चोटें आईं थी। नोएडा पुलिस ने इस मामले में सोसाइटी की प्रबंधन कंपनी, निवासी कल्याण संघ (RWA) के पदाधिकारियों और जर्मन लिफ्ट निर्माता कंपनी थीसेनक्रुप्प के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
देश और राज्यों में क्या है लिफ्ट से जुड़ा कानून
देश में खासतौर पर अपार्टमेंट, मल्टी स्टोरी या हाई राइज बिल्डिंग के निर्माण और इसके रखरखाव के लिए खास कानून है। राज्यों में भी इमारतों के रखरखाव के लिए कानून बनते रहते हैं। देश में नेशनल बिल्डिंग कोड (NBC) 2016 में लागू हुआ है। इसमें एलिवेटर के लिए, ट्रैफिक एनालिसिस कैलकुलेशन के लिए, हैंडलिंग कैपेसिटी और रेस्पॉन्स टाइम वगैरह के बारे में गाइडलाइंस दी गई है। राज्यों में मुंबई लिफ्ट एक्ट सबसे पुराना और सबसे विस्तृत कानून है। देश के ज्यादातर राज्य कुछ संशोधनों के साथ इसी कानून का पालन करते हैं।
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लिफ्ट से होने वाले हादसे के लिए जिम्मेदारी तय करने में पेंच
लिफ्ट से होने वाले हादसे के लिए लिफ्ट निर्माता कंपनी (इसमें डिज़ाइन और इंजीनियरिंग फर्म, कंपोनेंट निर्माता, विक्रेता, और एलिवेटर की पहली शुरुआत और इसकी अंतिम स्थापना के बीच शामिल परिवहन कंपनियां भी शामिल हो सकती हैं), मेंटेनेंस सर्विस देने वाली कंपनी और इमारत के मालिक को जिम्मेदार माना जाता है। बिल्डर कंपनी इमारत की लिफ्ट लगवाती है। कुछ सालों में अपार्टमेंट एसोसिएशन के हाथ में मेंटेनेंस का जिम्मा आता है।