Moradabad Triple Talaq Case: केंद्र की मोदी सरकार ने तीन तलाक पर संसद में बिल लाकर इसे रोकने लिए सख्त कानून का निर्माण किया। लेकिन कुछ लोग सरकार के इस कानून को धता बता रहे हैं। तीन तलाक का ताजा मामला यूपी के मुरादाबाद (Moradabad) से आया है। जहां एक शख्स को ससुराल से दहेज में भैंस और एक लाख रुपया नही मिलने पर उसने अपनी पत्नी को तीन बार तलाक-तलाक बोलकर उसे छोड़ दिया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

दहेज न मिलने पर दिया तीन तलाक: दरअसल पीड़िता अफसाना मूंढ़ा पांडे थाना क्षेत्र की रहने वाली है। डेढ़ साल पहले उसका निकाह गांव गतौरा के ही तौफीक साथ हुआ था। तौफिक प्राइवेट नौकरी करता है, निकाह के कुछ दिन तक तो दोनों के बीच संबंध ठीक-ठाक बताये जा रहे है। इसके बाद ससुराल वालों की तरफ से दहेज की डिमांड शुरु हो गई। तौफिक को दहेज में भैंस और एक लाख रुपए चाहिए थे। इस बात की जानकारी जब पीड़िता अफसाना की हुई तो उसने अपने घर वालों से इसकी शिकायत की। तब पीड़िता के घर वालों ने इसे पूरा करने में असमर्थता जताई ।

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पुलिस ने तौफिक गिरफ्तार किया: इस बात से नराज तौफिक ने अफसाना को तीन बार तलाक बोलकर छोड़ दिया। पीड़िता ने इसकी शिकायत पुलिस से की, जिस पर पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद पुलिस ने तौफिक को तत्काल गिरफ्तार कर जेल भेज दिया।

इतने दिनों कि हो सकती है सजा: हालांकि तीन तलाक के नए कानून के मुताबिक, किसी भी स्वरूप में दिया गया तीन तलाक वह चाहें मौखिक हो, लिखित और मैसेज में, वह अवैध होगा। जो भी तीन तलाक देगा, उसको तीन साल की सजा और जुर्माना हो सकता है। यानी तीन तलाक देना गैर-जमानती और संज्ञेय अपराध होगा। इसमें मजिस्ट्रेट तय करेगा कि कितना जुर्माना होगा। अगर किसी महिला को तीन तलाक दिया जाता है तो वह महिला खुद अपने और अपने नाबालिग बच्चों के लिए मजिस्ट्रेट से भरण-पोषण और गुजारा भत्ता की मांग कर सकती है।