इस शख्स ने अपनी पत्नी को जबरदस्ती शराब पिलाई और फिर उसे गैर मर्द के सामने परोस दिया। युवक ने अपने जिस दोस्त के सामने अपनी पत्नी को परोसा था अब अदालत ने उस रेपिस्ट की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इस युवक पर दुष्कर्म और आपराधिक कृत्य का मुकदमा दर्ज है। नवी मुंबई के रहने वाले इस शख्स की जमानत याचिका सेशन कोर्ट से खारिज हुई है। इस मामले में पुलिस ने पहले ही महिला के पति को गिरफ्तार कर लिया था। सेशन जज ने अदालत में प्रॉसिक्यूशन की तरफ से पेश किये गये सबूतों के आधार पर रेप के आरोपी हितेश पराते की याचिका खारिज की है। अदालत ने आरोपी के Facebook Conversation को भी आधार माना जिससे यह साबित हो रहा था कि वो इस कृत्य में शामिल था।
प्रॉसिक्यूशन ने अदालत में बताया कि महिला की शादी मर्चेंट नेवी में तैनात एक ऑफिसर से साल 2009 में हुई थी। शादी के करीब 6 साल बाद यह कपल अपने खरीदे फ्लैट में रहने चला गया। करीब 8 महीने तक जहाज पर रहने के बाद महिला का पति जब घर वापस आया तो उसने अपने दोस्तों को एक पार्टी दी। इस पार्टी में शराब भी परोसा गया था।
महिला के मुताबिक इस पार्टी में उसके पति जबरदस्ती उसे काफी मात्रा में शराब पिलाई। महिला का आरोप है कि इसके बाद उसके पति ने अपने दोस्त को उसके साथ सो जाने के लिए कहा। महिला के मुताबिक वो काफी ज्यादा नशे में थी इसलिए वो इस बात का विरोध नहीं कर सकी।
महिला ने बताया कि अगली सुबह उठने के बाद उसे प्राइवेट पार्ट में जब दर्द हुआ तो उसने अपने पति से बीती रात के बारे में पूछा। महिला के मुताबिक उसके पति ने उसे बताया कि जो कपल बीती रात पार्टी में आया था वो उनका दोस्त नहीं था। महिला के पति ने उन्हें बताया कि उसने अपने मजे के लिए उस युवक को उनके साथ सोने के लिए कहा।
महिला के पति ने दावा किया कि उसने इस पूरी घटना का वीडियो भी बनाया है और अगर उसने किसी के सामने मुंह खोला तो वो यह वीडियो सार्वजनिक कर देगा। इतना ही नहीं इस घटना के बाद महिला के पति ने एक बार फिर उसे पराये मर्द के साथ सोने के लिए कहा।
https://www.youtube.com/watch?v=Y9Ss3FFDPys&t=1s
इस मामले में महिला ने इसी साल फरवरी के महीने में थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। महिला ने शिकायत में कहा था कि पति की बातों को नहीं मानने पर उसके साथ यौन अपराध भी किया जाता था। इस मामले में पुलिस ने शिकायत दर्ज होने के बाद पीड़िता के पति को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में पुलिस ने धारा 376, 377 और 120-B समेत कई अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। (और…CRIME NEWS)
