जेल में बंद गैंगस्टर-राजनेता मुख्तार अंसारी पर एक हत्या के मामले में एक गवाह को कथित तौर पर धमकी देने का मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने कहा कि इस मामले में वह एक आरोपी है। पांच बार के विधायक मुख्तार अंसारी बांदा जिला जेल में बंद हैं, पर हाल ही में आज़मगढ़ कोतवाली में आईपीसी की धारा 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मामला दर्ज किया गया था।
मुख्तार अंसारी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाह को धमकी दी
आजमगढ़ कोतवाली के थाना प्रभारी (SHO) राज कुमार सिंह ने कहा कि मऊ निवासी अशोक सिंह ने पुलिस स्टेशन का दौरा किया और मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या के मामले में गवाह को धमकी देने का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। SHO ने कहा, “शिकायतकर्ता ने दावा किया कि मुख्तार अंसारी ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर गवाह को धमकी दी थी।”
हत्याकांड के गवाह को सरकारी सुरक्षा प्रदान की गई है
आज़मगढ़ के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र लाल ने कहा कि 2014 में हुई हत्या के मामले के गवाह को सरकारी सुरक्षा प्रदान की गई है। पुलिस ने कहा कि आज़मगढ़ के करवा क्षेत्र में भूमि विवाद को लेकर हमलावरों ने राम इकबाल और पाचू की गोली मारकर हत्या कर दी। जांच के बाद पुलिस ने मुख्तार अंसारी समेत नौ लोगों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया।
मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को सुनाई जा चुकी है सजा
इससे पहले कुख्यात गैंगस्टर से नेता बने मुख्तार अंसारी और उनके बड़े भाई बसपा सांसद अफजाल अंसारी के खिलाफ अपहरण और हत्या के मामले में गाजीपुर की एमपी-एमएलए कोर्ट ने शनिवार (29 अप्रैल) को बड़ा फैसला सुनाया था। कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट में मुख्तार अंसारी को दोषी करार देते हुए 10 साल की सजा और 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था और मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी को 4 साल कैद और 1 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई थी। इस सजा के बाद अफजाल अंसारी को संसद सदस्यता गंवानी पड़ी थी।