अदालत की वर्चुअल कार्यवाही के दौरान एक याचिकाकर्ता ने थूक दिया। इस बात से जज इतने नाराज हुए कि याचिकाकर्ता पर जुर्माना तक लगा दिया। गुजरात हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की इस हरकत पर उसपर 500 रुपया जुर्माना लगाया और कहा कि जब तक जुर्माना नहीं भरा जाएगा मामले में आगे की सुनवाई नहीं होगी। दरअसल 23 सितंबर को जस्टिस AS Supehia एक मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई कर रहे थे। इस मामले के 4 आरोपियों ने भावनगर के जेसार पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआऱ को रद्द करने संबंधी याचिका अदालत में दायर की थी। इनमें से एक याचिकर्ता अजीत गोहिल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान थूक दिया।
अजीत गोहिल के थूकने से जज नाराज हो गए। जज ने इस दिन मामले में सुनवाई करने से इनकार कर दिया। जस्टिस AS Supehia ने गोहिल पर जुर्माना लगाते हुए उन्हें 7 अक्टूबर के अंदर-अंदर 500 रुपए की रकम कोर्ट रजिस्ट्री में जमा कराने को भी कहा। इतना ही जज ने अपने आदेश में कहा कि अगर वो जुर्माने की रकम नहीं भरते हैं तो उनके मामले में अगले दिन भी सुनवाई नहीं होगी।
जानकारी के मुताबिक इन चारों पर आरोप है कि उन्होंने जेसार के नजदीक जूना पडार गांव में एक व्यक्ति को ना सिर्फ गालियां दीं बल्कि उन्हें शारीरीक रूप से प्रताड़ित भी किया। इसी मामले की सुनवाई जस्टिस AS Supehia कर रहे थे। आपको बता दें कि 24 सितंबर को जस्टिस AS Supehia ने वर्चुअल कार्यवाही के दौरान एक वकील पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया था। दरअसल कार्यवाही के दौरान वकील अपनी कार में सिगरेट पी रहे थे। जिसे देखने के बाद जज ने उनपर जुर्माना लगाया था।
