लड़की ने आरोप लगाया कि ‘एक दिन उसके पिता शराब के नशे में घर आए थे। जब आंटी कमरे में सो रही थी तब पिता ने मुझे दबोच लिया और मेरे साथ रेप किया।’ लड़की ने यह भी आरोप लगाया कि उस वक्त उसके पिता ने उसे धमकी दी थी कि अगर उसने इसके बारे में मुंह खोला तो वो उसे जान से मार देंगे। लड़की ने बताया कि जब उसके पिता ने दोबारा भी उसके साथ दुष्कर्म किया तब वो अपने घर से भाग गई। लड़की महाराष्ट्र स्थित कल्याण रेलवे स्टेशन पहुंची और वहीं रही।

पुलिस ने लड़की को वहां साल 2015 में बरामद किया था और फिर उसे बाल गृह में भेजा गया था। जब लड़की के साथ उसके पिता ने इस घिनौनी वारदात को अंजाम दिया तब उसकी उम्र महज 14 साल थी। इस लड़की ने सामाजिक कार्यकर्ताओं के सामने अपने साथ हुई इस खौफनाक वारदात के बारे में बताया था।

उसने बताया कि वो अपने पिता के साथ शहर में रहती थी जबकि उसकी मां, बहन और आंटी अपने गृह-शहर में रहते थे। लड़की के मुताबिक साल 2013 में उसके साथ पहली बार उसके पिता ने रेप किया और फिर दोबारा 2 साल बाद उसके पिता ने उसके साथ दुष्कर्म किया। लड़की आपबीती सुनने के बाद पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज किया था।

अब Special Protection of Children from Sexual Offences (POCSO), एक्ट न्यायालय ने इस मामले में अपना फैसला सुनाया है। अदालत ने आरोपी लड़की के 45 साल के पिता को 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। अदालत ने इस मामले में बचाव पक्ष की तरफ से आए प्रत्यक्षदर्शियों की बातों को मानने से इनकार कर दिया।

इन प्रत्यक्षदर्शियों में लड़की की मां भी शामिल थी। लड़की की मां ने कहा कि ‘उनकी बेटी परेशान थी और और एक फोन तथा लैपटॉप चुराने के जुर्म में साल 2013 में उसने एक महीने सुधार गृह में भी गुजारा है।’ हालांकि अदालत ने लड़की की मां कई इन बातों को गंभीरता से नहीं लिया।

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अदालत की तरफ से कहा गया कि ऐसी कोई वजह नहीं है जिसके कारण यह लड़की अपने पिता को बेवजह ऐसे आरोपों में फंसाएगी। आरोपी पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है जो पीड़ित लड़की को दिया जाएगा। अदालत ने पीड़ित लड़की को अन्य सरकारी सुविधाएं भी जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का आदेश जारी किया है। (और…CRIME NEWS)