उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में अदालत ने एक छात्रा से दुष्कर्म के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी अनवर पर आरोपी है कि वह नाबालिग को अपने घर में झाड़ू देने के बहाने ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया था। प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो कानून) शैलेंद्र पांडेय की अदालत ने दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही उस पर 53 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। यह घटना डेढ़ साल पहले बागपत के एक गांव में कक्षा तीन की एक छात्रा के साथ हुआ था।

क्या है पूरा मामलाः एडीजीसी राजीव कुमार एवं पीड़ित के वकील रामकुमार राठी ने गुरुवार (30 अक्टूबर) को बताया कि बागपत के एक गांव में चार अप्रैल 2018 की दोपहर करीब ढाई बजे यह घटना घटी थी। बता दें कि आरोपी ने कक्षा तीन की आठ वर्षीय छात्रा को घर में झाडू लगवाने के बहाने से अपने घर ले गया था। उन्होंने बताया कि इसके बाद उसने बच्ची के साथ दुष्कर्म किया। मामले में बच्ची के दादा ने आरोपी अनवर के खिलाफ भादंसं की धारा 376, 506 एवं पोक्सो कानून के तहत मुकदमा दर्ज कराया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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पीड़ित के वकील ने पेश किए 8 गवाहः बता दें कि यह मुकदमा प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पोक्सो कानून) शैलेंद्र पांडेय की अदालत में चल रहा था। पीड़ित के वकील की तरफ से आठ गवाह पेश किए गए। इसके बाद अदालत ने आरोपी अनवर को दोषी करार दे दिया। इस दोष में बुधवार (30 अक्टूबर) को सजा के अनुपात पर सुनवाई हुई थी।

आजीवन कारावास की सजा के साथ जुर्माना भी लगाः आरोपी को धारा 376 एवं पोक्सो कानून के तहत आजीवन कारावास और 50 हजार रुपए का जुर्माना सहित दंडित किया गया। जुर्माना नहीं देने पर उसे और छह महीने का कारावास काटना होगा। बता दें कि धारा 506 के तहत उसे तीन साल की सजा एवं तीन हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया गया है। यह सभी सजाएं एक साथ चलेंगी।