यदि आप अपना घर लेने जा रहे हैं तो पीएम आवास योजना के तहत लोन में छूट हासिल कर सकते हैं, लेकिन इसे लेकर आपको समय पर ही अप्लाई करना होगा। यदि आप अपने घर का लोन चुकाने के बाद ऐसी छूट लेना चाहेंगे तो फिर यह सुविधा हासिल नहीं कर पाएंगे। यही नहीं यदि आप इसके बाद एक और आवास खरीदते हैं तब भी इस स्कीम के तहत आप लोन में छूट हासिल नहीं कर सकेंगे। इसकी वजह यह है कि पीएम आवास योजना के तहत उन लोगों को ही लोन पर छूट दिए जाने का प्रावधान है, जो अपना पहला घर खरीद रहे हों। ऐसे में आपको अपने पहले घर की खरीद से पहले ही पीएम आवास योजना के लिए दस्तावेजों को पूरा करके रखना होगा और उसके आधार पर ही लोन में राहत मिलेगी।

ऐसे लोगों को दूसरे घर पर भी मिलेगी छूट: इसके अलावा यदि आपके पास पहले से ही घर है, लेकिन वह आपके नाम नहीं है तो भी आप नए आवास की खरीद पर पीएम आवास स्कीम के तहत लोन में सब्सिडी हासिल कर सकते हैं। यदि आवास आपके माता-पिता के नाम पर है और आपका विवाह हो गया है तो फिर आप नए घर की खरीद पर यह छूट ले सकते हैं। इस स्कीम के तहत परिवार की परिभाषा में पति-पत्नी और अविवाहित बच्चों को शामिल किया गया है।

पहले लिया है लाभ तो छूट नहीं: इसके अलावा यदि आपने पहले से किसी सरकारी आवास योजना का लाभ लिया है तो इसके पात्र नहीं माने जाएंगे। योजना का कोई दोबारा लाभ न ले सके, इसी मकसद से सरकार ने लोन के लिए आवेदन करने के दौरान परिवार के सदस्यों के आधार नंबर देना अनिवार्य किया है।

कैसे होगा छूट का कैलकुलेशन: मान लीजिए कि आप MIG-II स्लैब में हैं और 60 लाख रुपये की कीमत का आवास खरीदा है। इसके लिए आपने 20 फीसदी यानी 12 लाख रुपये की डाउनपेमेंट की है तो आपका कुल लोन 48 लाख रुपये बचेगा। इसमें से आपको 12 लाख रुपये तक के लोन पर 3 पर्सेंट छूट मिलनी है। इस तरह आपको सिर्फ 36 लाख के लोन पर पूरा इंटरेस्ट देना होगा और बाकी 12 लाख रुपये में 3 पर्सेंट की छूट होगी।