भारतीय रिजर्व बैंक ने 2000 रुपये बैंक नोटों को संचलन से वापस लेने का फैसला किया है। केंद्रीय बैंक ने शुक्रवार जारी एक बयान में कहा कि फिलहाल मार्केट में मौजूद नोट वैध रहेंगे। 30 सितंबर तक बैंक पहुंच कर नोट बदले जा सकते हैं। हालांकि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर रहेगा।
नोट बदलने के लिए 30 सितंबर की तारीख दी गयी है, आरबीआई को उम्मीद है कि बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए लोगों के लिए 4 महीने का समय भरपूर है। चलन में चल रहे 2000 रुपये के अधिकांश नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे। यह आरबीआई की नियमित कवायद है और लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है।
एक समय में कितने पैसे जमा करा सकेंगे
23 मई 2023 से किसी भी बैंक में एक समय में 2000 रुपये के नोटों बदलने की सीमा 20,000 रुपये तक की जा सकती है। आरबीआई का कहना है कि सभी बैंक 30 सितंबर, 2023 तक 2000 रुपये के नोटों को जमा करेंगे। न्यूज एजेंसी ANI ने सूत्रों के हवाले से बताया कि 2000 रुपये का नोट 30 सितंबर के बाद भी लीगल टेंडर बना रहेगा। RBI को उम्मीद है कि लोगों के लिए बैंकों के साथ नोट बदलने के लिए 4 महीने का समय पर्याप्त है। चलन में मौजूद 2000 रुपये के ज्यादातर नोट 30 सितंबर की निर्धारित समय सीमा के भीतर बैंकों में वापस आ जाएंगे।
RBI ने बैंकों को आदेश दिया है कि अब वो ग्राहकों को 2000 रुपये के नोट देना बंद कर दे। RBI ने 2000 रुपये के नोट नवंबर 2016 में नोटबंदी के बाद पहली बार जारी किए थे। तब सरकार ने 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों पर वापस लेने का ऐलान किया था। इनके स्थान पर 500 रुपये के नए नोटों के अलावा भारतीय मुद्रा बाजार में 2000 का नोट जारी किया गया था।