केंद्र सरकार ने सामान्य श्रेणी के आर्थिक रूप से कमजोर उम्मीदवारों को 10 फीसदी आरक्षण देने के लिए वार्षिक घरेलू आय और भूमि धारण मानदंड को अधिसूचित किया है। इसके मुताबिक सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों को केंद्रीय सरकारी नौकरियों और उच्च शिक्षण संस्थानों में दाखिले के लिए दस फीसदी आरक्षण का लाभ चाहिए तो उनकी घरेलू वार्षिक आठ दस लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिेए। डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग (Dopt) ने शनिवार (19 जनवरी, 2019) शाम इस मामले में अधिसूचना जारी की है। इसमें आरक्षण के इच्छुक उम्मीदवारों की घरेलू वार्षिक आय और भूमि से जुड़ी उन तमाम जरुरी जानकारी के बारे में बताया है जिससे सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार यह जान सके कि वह आरक्षण के तहत आते हैं या नहीं है।

हम यहां आपको ऐसी जरुरी पात्रता बताने जा रहे हैं जिन्हें आरक्षण पाने के लिए पूरा किया जाना जरुरी है।
1)- परिवार की सकल आय आठ लाख रुपए प्रतिवर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। सकल आय में सैलरी, कृषि, व्यापार, प्रोफेशन और आय के अन्य साधन शामिल हैं।

2)- आरक्षण संबंधी पात्रता में परिवार की सकल आय में खुद उम्मीदवार की आय भी शामिल है। मसलन अगर उम्मीदवार और परिवार की सकल आय आठ लाख रुपए प्रतिवर्ष से ज्यादा है तो उम्मीदवार को आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसमें उम्मीदवार के माता-पिता, पति-पत्नी, भाई-बहनों और बच्चों, जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है, उनकी आय को भी शामिल किया गया है।

3)- इसके अलावा सकल आय के मिलान के बाद भी उस उम्मीदवार को आरक्षण पात्रता से बाहर कर दिया जाएगा जिसके परिवार में इनमें से किसी भी चीज को सूचीबद्ध करता है-

i- पांच एकड़ भूमि या इससे ज्यादा।
ii- 1,000 वर्ग फुट या इससे ज्यादा आवासीय फ्लैट।
iii- अधिसूचित नगरपालिकाओं में 100 वर्ग गज या इससे बड़ा फ्लैट।
iv- अधिसूचित नगरपालिकाओं के अलावा अन्य क्षेत्रों में 200 वर्ग गज और उससे अधिक के आवासीय भूखंड।