संसद में आज पेश 2015-16 के आम बजट में व्यक्तिगत आयकर दरों में कोई बदलाव नहीं किया गया। कंपनी कर में भी अगले वित्त वर्ष के लिये कर-दर में कोई बदलाव प्रस्तावित नहीं है, लेकिन एक करोड़ रुपए से अधिक की सालाना कमाई पर अधिभार दो प्रतिशत बढ़ा दिया गया है।
साठ वर्ष से कम आयु के आम आयकर दाता की ढाई लाख रुपए तक की सालाना आय कर मुक्त है। ढाई लाख से तीन लाख रुपए की आय पर 10 प्रतिशत, पांच लाख से 10 लाख रुपए पर 20 प्रतिशत और 10 लाख रुपए से अधिक की सालाना आय पर 30 प्रतिशत की दर से आयकर लगेगा।
साठ वर्ष से लेकर 80 साल के वरिष्ठ नागरिकों की तीन लाख रुपए तक की आय कर मुक्त होगी। वहीं 80 वर्ष और इससे अधिक उम्र के बुजुर्गों की पांच लाख रुपए तक वार्षिक आय कर मुक्त रखी गई है।
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वित्त मंत्री अरूण जेटली द्वारा लोकसभा में पेश आम बजट में एक करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक सालाना कमाई पर आयकर अधिभार दो प्रतिशत बढ़ाकर 12 प्रतिशत कर दिया है। एक करोड़ रुपए से अधिक सालाना कमाई करने वाली फर्मों, सहकारी समितियों और स्थानीय प्राधिकरणों पर भी दो प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार सहित कुल 12 प्रतिशत की दर से अधिभार लगेगा।
वित्त मंत्री ने कंपनियों पर भी आयकर अधिभार में दो प्रतिशत वृद्धि की है। एक करोड़ से 10 करोड़ रुपए की सालाना आय के दायरे में आने वाली कंपनियों पर अधिभार बढ़ाकर सात प्रतिशत और 10 करोड़ रुपए से अधिक कमाई करने वाली कंपनियों पर अब 12 प्रतिशत की दर से अधिभार देना होगा।