केंद्रीय उत्पाद व सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीईसी) संशोधित नियमों के तहत जोखिम मापदंडों के आधार पर करदाताओं की सेवा कर रिटर्न की दस्ती (मैनुअअल) विस्तृत जांच का काम एक अगस्त से शुरू करेगा। वित्त मंत्रालय ने कहा है कि सीबीईसी ने सेवा कर रिटर्न की दस्ती जांच के लिए 2009 के संशोधित नियम जारी किए हैं। यह कदम सेवाआें के कराधान की नकारात्मक सूची के आधार पर हुए कानूनी बदलावों और प्रशासनिक बदलावों की वजह से उठाया गया है। मसलन इसमें आडिट के लिए अलग आयुक्तालय बनाया जाएगा।

संशोधित दिशानिर्देश एक अगस्त 2015 से परिचालन में आएंगे। सीबीईसी के सर्कुलर के अनुसार ऐसे करदाताओं जिन्होंने 2014-15 में 50 लाख रुपए से कम का कर दिया है, उनके रिटर्न की विस्तृत जांच की जाएगी। मंत्रालय के मुताबिक कर देनदारी का खुद आकलन करने के दौर में अनुपालन सत्यापन काफी महत्व रखता है। अनुपालन के सत्यापन की तीन स्तरों में जांच में अन्य दो चीजें आडिट करना और कर चोरी रोधक कदम शामिल हैं। आडिट आयुक्तालय अलग बनाए जाने के बाद कार्यकारी आयुक्तालय जांच व कर चोरी रोधी कामकाज पर ध्यान केंद्रित करेंगे।