सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया (सेबी) ने इनसाइडर ट्रेडिंग का सुराग देने वाले को एक करोड़ रुपए इनाम देने की घोषण की है। कंपनी गुप्त सूचना देने के लिए विशेष हॉटलाइन सेवा भी शुरू की है। मुंबई में बुधवार (21 अगस्त 2019) को सेबी की बोर्ड की बैठक में यह फैसले लिए गए। बैठक में भेदिया कारोबार निरोधक (पीआईटी) नियमन के तहत ‘मुखबिर तंत्र’ के प्रस्ताव के नए नियमों को मंजूरी दे दी गई।
नियामक सेबी नए नियमों के जरिए इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों का जल्द से जल्द पता लगाएगी और निवेशकों के पैसों को सुरक्षित रखेगी। कंपनी ने कहा है कि सुराग देने वाला व्हिसलब्लोअर कोई भी व्यक्ति और कॉर्पोरेट से जुड़ा शख्स हो सकता है। सेबी ने ऑडिटर्स को व्हिसलब्लोअर नहीं माना है। सेबी के मुताबिक ऑडिटर्स का काम ही गलतियों को निकालकर उन्हें संबंधित विभाग के समक्ष रखने का होता है।
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नए नियमों के मुताबिक व्हिसलब्लोअर को वोलेंट्री इंफॉर्मेशन डिसक्लोजर फार्म भरना होगा। इसमें व्हिसलब्लोअर को इनसाइडर ट्रेडिंग से जुड़ी संबंधित विश्वसनीय, पूर्ण और मूल जानकारी का विवरण देना होगा। इसमें सूचना का स्रोत देना अनिवार्य रखा गया है।
मालूम हो कि सेबी फिलहाल इनसाइडर ट्रेडिंग के मामलों में कई चुनौतियों का सामना कर रही है। जिसकी वजह से इन मामलों में बाजार में हेरफेर के अन्य मामलों से ज्यादा समय लग रहा है। सेबी के मुताबिक नए नियमों और इनाम की घोषणा के बाद लोग इनसाइडर ट्रेडिंग के बारे में जानकारी हासिल करेंगे और ऐसे फ्रॉड मामलों की सूचनाएं देंगे। बता दें कि कोई व्यक्ति कंपनी से जुड़ी किसी गोपनीय जानकारी के आधार पर शेयरों में खरीद-फरोख्त से मुनाफा कमाता है तो उसे इनसाइडर ट्रेडिंग कहा जाता है।
