इन दिनों टीवी पर कौन बनेगा करोड़पति, बिग बॉस, इंडियन आइडल जैसे कई रियलिटी शोज चल रहे हैं। कौन बनेगा करोड़पति के 12वें सीजन में तीन लोग करोड़पति बन चुके हैं। हालांकि, 1 करोड़ रुपये जीतने वाले प्रतियोगी सिर्फ 66 लाख रुपए ही घर ले जा सकेंगे। दरअसल, 1 करोड़ रुपए की रकम में से करीब 34 लाख टैक्स के तौर पर कट जाते हैं।

क्यों लगता है टैक्स ?: जी हां, रियलिटी शोज के विनर्स को जो रकम दी जाती है उस पर इनकम टैक्स भी लगता है। दरअसल, सरकार इसे व्यक्तिगत कमाई मानती है। यही वजह है कि विनर्स को राशि पर इनकम टैक्स के सेक्शन 56(2)(ib) के तहत टैक्स देनदारी बनती है। यही नहीं, लॉटरी, गैंम्बलिंग, क्रॉसवर्ड पजल, रेस आदि से कमाई पर भी टैक्स लगाया जाता है। आपको यहां बता दें कि रियलिटी शोज या अन्य तरीके से कमाई करने वाले शख्स को आईटीआर फाइलिंग के दौरान इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज कॉलम में इसका जिक्र करना होता है।

कितना लगता है टैक्स?” विजेता को इनामी राशि पर 30 फीसदी का टैक्स देना होता है। इसके अलावा 10 फीसदी सरचार्ज और सेस भी लगया जाता है। अहम बात ये है कि टीडीएस काटकर ही रकम दी जाती है। कहने का मतलब ये है कि आप डिडक्शन क्लेम नहीं कर सकते हैं।

 

उदाहरण से समझें
मान लीजिए कि कोई शख्स टीवी शो से एक करोड़ रुपये कमाता है तो 30 फीसदी के हिसाब से टैक्स देनदारी 30 लाख रुपये है। वहीं, 3 लाख रुपये सरचार्ज और 99 हजार रुपये सेस होगा। कहने का मतलब ये है कि विनर को करीब 34 लाख रुपये टैक्स में देने होंगे। उन्हें बैंक अकाउंट में 66 लाख रुपये आएंगे। अगर विनर जीती गई राशि का कुछ हिस्सा सरकार या किसी संस्था को देता है तो शेष राशि पर टैक्स नहीं देना होता।