PPF Details : पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) निवेश के लिए एक ऐसी लॉन्‍ग टर्म सरकारी स्‍कीम है, जिसका उद्देश्‍य रेगुलर बचत के जरिए बड़ा फंड तैयार करना है। इस सरकारी स्‍कीम को रिटायरमेंट योजना के तौर पर देखा जाता है, जो सैलरीड क्‍लास में पॉपुलर है। स्‍कीम के लिए मैच्‍योरिटी पीरियड 15 साल है, यानी यह लंबे अवधि के लिए निवेश को बढ़ावा देने वाली स्‍कीम है। इस योजना मेंनिवेश करने से न सिर्फ टैक्‍स बचता है, बल्कि गारंटीड रिटर्न भी मिलता है। जो निवेशक बिना कोई रिस्‍क लिए लॉन्‍ग्‍ टर्म इन्‍वेस्‍टमेंट की योजना बना रहे हैं, उनके लिए यह बेहतर विकल्‍प है।

हर साल जमा कर सकते हैं 1.50 लाख रुपये

पब्लिक प्रोविडेंट फंड पोस्‍ट ऑफिस की एक स्‍मॉल सेविंग्‍स स्‍कीम है. इसमें 7.1 फीसदी सालाना ब्‍याज मिल रहा है। पीपीएफ में एक फाइनेंशिसल ईयर में अधिकतम 1,50,000 रुपये जमा किया जा सकता है। ऐसा 15 फाइनेंशियल ईयर तक कर सकते हैं, जिसके बाद स्‍कीम मैच्‍योर होती है और ब्‍याज व मूलधन जोड़कर पूरी रकम आपको मिल जाती है। पीपीएफ में हर फाइनेंशियल ईयर में कम से कम 500 रुपये निवेश करना जरूरी है। सवाल यह है कि अगर आप 15 साल तक अधिकतम रकम जमा करने का तैयार हैं तो मैच्‍योरिटी पर आपको कितना ब्‍याज और कुल कितना फंड मिलेगा।

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मैच्योरिटी पर कितना नेट प्रॉफिट

पब्लिक प्रोविडेंट फंड में अभी 7.1 फीसदी सालाना ब्याज मिल रहा है। लंबे समय से यही दर लागू है। हमने अपने कैलकुलेशन में मौजूदा ब्याज दर को ही मानक बनाया है। अब मान लिया कि आप 15 साल तक इस स्कीम में 1.50 लाख सालाना निवेश करते हैं।

एक फाइनेंशियल ईयर में निवेश: 1.50 लाख रुपये
ब्याज: 7.1 फीसदी सालाना कंपाउंडिंग
15 साल में कुल निवेश: 22,50,000 रुपये
15 साल बाद मैच्योरिटी पर फंड: 40,68,209 रुपये
ब्याज का फायदा: 18,18,209 रुपये

यहां आपको 15 साल मैच्योरिटी पर कुल 40,68,209 रुपये मिलेंगे, जबकि आपने 15 सालों में कुल 22,50,000 रुपये जमा किया है। अगर अपना निवेश कुल फंड से घटा दें तो नेट प्रॉफिट 18,18,209 रुपये होगा। यानी आपको करीब 18 लाख रुपये ब्याज मिलेगा।

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पूरी तरह से टैक्स फ्री है स्कीम

पब्लिक प्रोविडेंट फंड में बड़ा टैक्स बेनिफिट मिलता है। यह स्कीम “ई-ई-ई” श्रेणी (EEE) में आता है। इसमें एक वित्त वर्ष में 1.50 लाख रुपये तक की जमा राशि पर टैक्स छूट ले सकते हैं। वहीं इससे मिलने वाले ब्याज पर टैक्स नहीं लगता, जबकि मैच्योरिटी पर मिलने वाली रकम भी टैक्स के दायरे से बाहर है।

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समय से पहले खाता बंद करने पर क्या होगा?

(i) अगर किसी वित्त वर्ष में न्यूनतम 500 रुपये जमा नहीं किया जाता है, तो PPF खाता बंद कर दिया जाता है।
(ii) बंद खातों पर लोन/निकासी की सुविधा उपलब्ध नहीं है।
(iii) बंद खाते को डिपॉजिटर द्वारा मैच्योरिटी से पहले न्यूनतम सब्सक्रिप्शन यानी 500 रुपये और हर डिफाल्‍ट ईयर के लिए 50 रुपये फी जमा करके फिर शुरू किया जा सकता है।

लोन की सुविधा

डिपॉजिटर अपने पीपीएफ खाते में राशि के खिलाफ कर्ज (25% तक) उस वित्त वर्ष के अंत से एक साल की समाप्ति के बाद ले सकते हैं। इसके अलावा, अगर आप 36 महीनों के भीतर कर्ज चुकाते हैं, तो प्रति वर्ष लिए गए कर्ज पर केवल 1 फीसद का ही ब्याज लगेगा।

(सोर्स: इंडिया पोस्ट, पीपीएफ कैलकुलेटर)