Provident Fund withdrawal and balance transfer: नौकरी छोड़ने के बाद भी कई बार कर्मचारियों को पीएफ की रकम निकालने या फिर नए संस्थान में उसके ट्रांसफर के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था। इसकी वजह यह थी कि पिछली कंपनी EPFO को कर्मचारी के नौकरी के आखिरी दिन के बारे में जानकारी नहीं देती थी। अब इस समस्या का समाधान करते हुए EPFO ने एक नया फीचर लॉन्च किया है। इसके जरिए कर्मचारी पिछली कंपनी में अपने आखिरी दिन को खुद ही अपडेट कर सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है यह प्रक्रिया और कैसे इससे आसान होगी PF की निकासी और ट्रांसफर…
सबसे पहले तो आपको UAN पोर्टल पर जाना होगा। अपने यूएएन नंबर और पासवर्ड के जरिए लॉग इन करने के बाद आपको ऊपर दिख रहे व्यू टैब पर क्लिक करना होगा। इसमें आपको सर्विस हिस्ट्री का विकल्प दिखेगा, इस पर क्लिक करने के आप देख सकते हैं कि आपकी एग्जिट डेट यहां दर्ज है या नहीं। यदि दर्ज नहीं है तो आप इस तरह से अपडेट कर सकते हैं-
– ऊपर के पैनल पर Manage टैब पर क्लिक करें और उसके नीचे Mark Exit पर क्लिक करें।
– इसके बाद आपको ड्रॉप डाउन मेनू में जाना होगा। यहां आपके सामने एक अन्य पेज खुलने का विकल्प होगा। इस प क्लिक करते ही एक नया पेज खुलेगा। यहां आपको अपनी ये डिटेल्स भरनी होंगी।
– जन्मतिथि
– जॉइनिंग की तारीख
– नौकरी छोड़ने की तारीख
आधार से जुड़े नंबर पर आएगा OTP: यहां यह ध्यान रखें कि आपके रिजाइन में जो आपका आखिरी दिन दर्ज है, उसे ही आपको भरना होगा। यह जानकारी भरने के बाद एक ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पर आएगा। यह ओटीपी ईपीएफओ में आपकी ओर से दिए गए नंबर पर नहीं बल्कि आधार से जुड़े नंबर पर आएगा।
60 दिनों से पहले नहीं कर सकते अपडेट: इस बात को भी ध्यान रखना जरूरी है कि आप डेट ऑफ एग्जिट तभी दर्ज कर सकते हैं, जब आपको नौकरी छोड़े हुए 60 दिन हो गए हों। इसकी वजह ईपीएफओ का नियम है, जिसके तहत एंप्लॉयर की ओर से जमा की गई राशि के दो महीने बाद ही आप अपनी आखिरी तारीख दर्ज कर सकते हैं।