कोरोना संकट के चलते अर्थव्यवस्था पर पड़ी मार से लोगों को उबारने के लिए सरकार ने कई तरह की छूटों का ऐलान किया था। इनमें से ज्यादातर छूटों की मियाद 30 जून थी और 1 जुलाई से इन नियमों में बदलाव होने जा रहे हैं। अब तक यदि आपने इन छूटों का कोई लाभ नहीं लिया है तो फिर आपके पास अब बेहद कम वक्त बचा है। आइए जानते हैं, बुधवार यानी 1 जुलाई से किन नियमों में होने वाला है बदलाव…

न्यूनतम बैलेंस न रखने पर अब लगेगा फाइन: कोरोना काल में आर्थिक तंगी को देखते हुए कई एसबीआई समेत बैंकों ने मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने की अनिवार्यता समाप्त कर दी थी। इसके लिए आखिरी तारीख 30 जून तय की गई थी यानी कल से आपको अपने बैंक खाते में न्यूनतम जमा राशि बरकरार रखनी होगी वरना अलग-अलग बैंकों की दर के मुताबिक आपको जुर्माना चुकाना होगा।

एटीएम ट्रांजेक्शन पर लिमिट फिर होगी लागू: कोरोना काल में बैंकों ने एटीएम से कैश निकासी पर चार्ज में छूट दी थी। इसकी मियाद भी आज से खत्म हो रही है। 1 जुलाई से आपको 5 से ज्यादा एटीएम ट्रांजेक्शन करने पर चार्ज देना होगा।

टीडीएस से राहत का भी आखिरी दिन: यदि आपकी उम्र 60 साल से कम है और टीडीएस में राहत चाहते हैं तो फॉर्म 15 जी भरने के लिए आज आखिरी तारीख है। बुजुर्गों को इस सुविधा का लाभ लेने के लिए फॉर्म 15 एच भरना होगा।

पीपीएफ अकाउंट पर खत्म होगी यह सुविधा: PPF अकाउंट यदि किसी का पीपीएफ अकाउंट 31 मार्च तक मेच्योर होना था तो उसकी तारीख को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया था। अब 1 जुलाई से यह सुविधा समाप्त होने जा रही है। इसलिए यदि आपने अब तक अपने पीएफ खाते को एक्सटेंड नहीं कराया है तो जल्दी ही ऐसा करें।

अटल पेंशन योजना की अब कटेंगी किस्तें: कैश के संकट को देखते हुए अटल पेंशन योजना की किस्तों के ऑटो डेबिट को भी 30 जून तक के लिए रोक दिया गया था। अब यह फैसिलिटी समाप्त होगी।

अडवांस टैक्स की है लास्ट डेट: यदि फाइनेंशनल ईयर 2019-20 के लिए अडवांस टैक्स आपने अब तक नहीं चुकाया है तो अब बिलकुल भी देरी न करें और आज ही अदा करें। बता दें कि टैक्स यदि 10,000 रुपये से अधिक होता है तो अडवांस टैक्स अदा करना होता है।