PM Kisan Samman Nidhi Yojna: केंद्र सरकार की ओर से देश के 14 करोड़ किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत कवर करने का फैसला लिया गया है। इस स्कीम के तहत किसान परिवारों को साल में 6,000 रुपये दिए जाते हैं। हर चार महीने पर साल में तीन बार 2,000 रुपये की रकम इस योजना के तहत लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है। हालांकि इस योजना का लाभ एक ही परिवार के कई लोगों को मिल सकता है। आइए जानते हैं, कैसे एक ही परिवार के कई लोग पा सकते हैं, किसान सम्मान निधि के सालाना 6,000 रुपये…
यह है लाभार्थी के लिए परिवार की परिभाषा: किसान सम्मान निधि योजना के लाभ के लिए परिवार की जो परिभाषा तय की गई है, उसके मुताबिक पति-पत्नी और नाबालिग यानी 18 साल से कम आयु के बच्चों को परिवार माना गया है। ऐसे में यदि किसी परिवार में बच्चे बालिग हो गए हैं और उनके नाम पर खेती योग्य जमीन का कोई हिस्सा है तो फिर उन्हें भी इस स्कीम के तहत अलग से लाभ मिल सकता है।
जमीन के दस्तावेजों पर है नाम तो मिलेगा लाभ: केंद्रीय कृषि मंत्रालय की ओर से भी स्पष्ट किया गया है कि यदि एक परिवार के कई व्यस्क सदस्यों के नाम पर अलग-अलग खेती की जमीन है तो फिर आवेदन पर सभी को योजना के लाभार्थी के तौर पर माना जाएगा। सभी को साल में 6000 रुपये की राशि उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी।
अब तक 9 करोड़ से ज्यादा रजिस्ट्रेशन: दरअसल पीएम किसान सम्मान निधि योजना के तहत परिवार की परिभाषा को लेकर किसानों के बीच मतभेद रहा है। ऐसे में इस स्पष्टीकरण के जरिए अधिक से अधिक लोगों को स्कीम का लाभ मिल सकेगा। अब तक इस स्कीम में 9 करोड़ लाभार्थी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
ऐसे परिवारों को नहीं मिलेगा लाभ: इस स्कीम के तहत ऐसे परिवारों को लाभ नहीं मिलेगा, जिनका कोई सदस्य संवैधानिक पद पर रहा हो या फिर सांसद, विधायक या जिला पंचायत का अध्यक्ष रहा हो। चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को छोड़कर अन्य सरकारी एंप्लॉयीज के परिवार भी इस स्कीम के लाभार्थी नहीं हो सकते।

