नेशनल पेंशन सिस्टम एक ऐसी स्कीम है, जो भारतीय नागरिकों को रिटायरमेंट के बाद पेंशन का लाभ देता है। इसमें कोई भी भारतीय नागरिक अकाउंट खोल सकता है। यह कम प्रीमियम पर लोगों को 60 साल के उम्र के बाद हर महीने एक निश्चित राशि प्रोवाइड करती है। साथ ही मैच्योरिटी पूरा होने पर फंड का लाभ भी देती है। लेकिन अगर आप 60 साल के उम्र के पहले इस स्कीम के तहत निकालना चाहते हैं तो कुछ शर्तों के तहत आप पैसा निकाल सकते हैं।
एनपीएस एक रिटायरमेंट प्रोडक्ट है, इस कारण यहां से पैसा नहीं निकालना चाहिए। यहां टीयर 1 और टीयर 2 विकल्प के तहत पैसा निकाला जाता है। टीयर 2 विकल्प एक बचत खाता की तरह है, जहां से कभी भी निकाला और लगाया जा सकता है। वहीं लेकिन अगर आप टीयर 1 से पैसा निकालने की बात आती है तो इसके लिए कुछ शर्तें होती हैं। 60 साल की उम्र से पहले तीन बार रकम निकाला जा सकता है।
किन स्थिति में निकाल सकते हैं पैसा?
जब NPS अकाउंट के तहत आप सब्सक्राइबर बनते हैं तो आप अकाउंट ओपेन करने के तीन साल के बाद पैसा निकाल सकते हैं। परिवार के किसी भी सदस्य को लंबी गंभीर बीमारी, घर में किसी की शादी होने पर, बच्चों की शिक्षा के लिए, घर बनाने की स्थिति में, पहले से कोई लिए गए लोन के भुगतान के लिए आदि के लिए पैसे निकाल सकते हैं।
कितना निकाल सकते हैं पैसा
आप्टिमा मनी के एमडी पंकज मठपाल के अनुसार, इमरजेंसी आने और पैसा कहीं और से मिलने के आसार नहीं होने पर ही पैसे निकालना चाहिए। इन कंडीशन में आपको 25 परसेंट ही पैसा निकालना चाहिए और यह मनी आप तीन बार निकाल सकते हैं।
पूरी तरह एग्जिट का क्या है नियम
वहीं अगर आप पूरी तरह से इस प्लान से एग्जिट होना चाहते हैं तो 5 साल के बाद आप इस स्कीम से एग्जिट हो सकते हैं। हालाकि इसके लिए भी शर्त निर्धारित है। सब्सक्राइबर 20 फीसद पैसा निकाल सकते हैं और 80 परसेंट पैसे से आपको पेंशन प्लान खरीदना होगा।