नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) से समय से पहले बाहर निकलना चाहते हैं? पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) के नए समयपूर्व निकास नियमों के अनुसार, आपको एनपीएस के तहत अपनी संचित संपत्ति का केवल 20% एकमुश्त मिलेगा, जबकि शेष राशि का उपयोग वार्षिकी खरीदने के लिए किया जाना है। प्री एग्‍जि‍ट का यह 80:20 नियम 18-60 वर्ष के बीच एनपीएस में शामिल होने वाले सरकारी और गैर-सरकारी दोनों क्षेत्रों के ग्राहकों पर लागू होगा। हालांकि, गैर-सरकारी क्षेत्र के मामले में, व्यक्ति को 10 साल के लिए ग्राहक होना चाहिए। पीएफआरडीए (निकास और निकासी) (संशोधन) विनियम, 2021 दिनांक 14 जून 2021 के तहत, ग्राहकों के लाभ के लिए एकमुश्त निकासी से संबंधित प्रावधानों को संशोधित किया गया था।

पीएफआरडीए के 21 सितंबर 2021 के सर्कुलर के अनुसार, अगर कॉर्पस 2.5 लाख रुपए के बराबर या उससे कम है, तो पूरी राशि का भुगतान एकमुश्त के रूप में ग्राहक को किया जाएगा। एनपीएस से नॉर्मल एग्‍ज‍िट की अनुमति 60 वर्ष या उससे अधिक की आयु में दी जाती है। इसलिए, 60 वर्ष की आयु से पहले बाहर निकलने की योजना बनाने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए प्री मेच्‍योर एग्‍ज‍िट रूल्‍स लागू होंगे। नॉर्मल एग्‍ज‍िट में, यदि फंड 5 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है, तो पूरी राशि एकमुश्त के रूप में निकाली जा सकती है। यदि फंड 5 लाख रुपए से ज्‍यादा है तो सब्‍सक्राइबर की संचित पेंशन राशि का कम से कम 40 फीसदी एन्‍युटी की खरीद के लिए उपयोग किया जाना है।

सब्‍सक्राबर की मौत के मामले में
सब्‍सक्राइबर की दुर्भाग्यपूर्ण मौत के मामले में सब्‍सक्राइबर की जमा पेंशन राश‍ि नॉन गवर्नमेंट सब्‍सक्राइर के नॉमिनेट या लीगन वारिस को दी जाएगी। सरकारी सब्‍सक्राइबर के मामले में नॉमिनेट/लीगल उत्तराधिकारियों को एकमुश्त राशि दी जाती है है यदि फंड 5 लाख रुपए से कम या उसके बराबर है। अगर कॉर्पस 5 लाख रुपए से अधिक है, तो सब्सक्राइबर की जमा पेंशन संपत्ति का कम से कम 80 फीसदी आश्रितों द्वारा “डिफॉल्ट” एन्‍युटी की खरीदने के लिए उपयोग किया जाएगा। बाकी शेष 20 फीसदी का भुगतान एकमुश्त के रूप में किया जाएगा।

पीएफआरडीए के अनुसार, सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए “डिफॉल्ट एन्युइटी स्कीम” सब्सक्राइबर और पति या पत्नी के जीवन के लिए वार्षिकी के लिए वार्षिकी के खरीद मूल्य की वापसी के प्रावधान के साथ प्रदान करती है। ऐसे एन्‍युटीधारकों के निधन पर, परिवार के सदस्यों को एन्‍युटी फिर से जारी की जा सकती है। परिवार के सदस्यों के कवरेज के बाद, खरीद मूल्य ग्राहक के जीवित बच्चों और बच्चों की अनुपस्थिति में, ग्राहक के कानूनी वारिस, जैसा लागू हो, को वापस कर दिया जाएगा।