Income Tax Department News: आयकर रिटर्न भरने की अंतिम तारीख नजदीक आ चुकी है, जो 31 जुलाई है। ऐसे में अगर आप आईटीर नहीं भर पाएं हैं तो इसे तुरंत से कर लें, नहीं तो आपको बाद में परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। वहीं अक्‍सर यह देखा जाता है कि अंतिम समय में आईटीआर फाइल करने पर कई समस्‍याएं और गलतियां सामने आती है। इस कारण से पहले ही आईटीआर दाखिल करने को कहा जाता है।

वहीं अगर आप देरी या किसी और कारण से आईटीआर तय समय सीमा के अंदर दाखिल नहीं कर पाते हैं तो आप समय सीमा के बाद भी अपना कर रिटर्न जमा कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको ब्याज और जुर्माना दोनों देने पड़ेंगे।

भले ही आईटीआर दाखिल करने की समय सीमा 31 जुलाई है, फिर भी तय वर्ष के 31 दिसंबर तक रिटर्न जमा कर स‍कते हैं। हालांकि इसके लिए आपको अधिक ब्‍याज देना होगा साथ ही देरी से रिटर्न दाखिल करने पर जुर्माने का भी भुगतान करना होगा। विलंबित रिटर्न किसी भी समय जमा किया जा सकता है। जबतक कि वर्ष की अंतिम डेडलाइन जैसे इस साल 31 दिसंबर 2022 है, समाप्‍त न हो जाए।

देर से आईटीआर भरने पर क्‍या होगा?

असेसमेंट ईयर के 31 दिसंबर के बाद स्वेच्छा से आईटीआर फाइल नहीं किया जा सकता है। उसके बाद, आयकर विभाग आपको सूचित करेगा कि निरीक्षण के लिए उपलब्ध आपके आयकर विवरण को लेने पर क्या करना है और क्या करना है।

कितना लगेगा जुर्माना

यदि रिपोर्ट की जाने वाली कुल राशि 5 लाख रुपए है तो जुर्माना 5000 रुपए होगा। वहीं अगर व्यक्ति की कुल वार्षिक आय 5 लाख रुपए से कम है तो इसकी कीमत 1,000 रुपए तक का जुर्माना देना होगा।

धारा 234C के अनुसार, यदि आप समय पर अपने अग्रिम करों का भुगतान नहीं करते हैं, तो आपको बकाया आयकर की राशि पर 1% जुर्माना देना होगा जब तक कि आप उनका भुगतान वित्तीय वर्ष के अंत तक नहीं कर देते।

जब आप निर्धारण वर्ष के 1 अप्रैल से 31 जुलाई के बीच अपना कर रिटर्न दाखिल करते हैं, तो धारा 234B के अनुसार, आपको हर महीने या महीने के एक हिस्से पर अपने कर दायित्वों पर 1% ब्याज का भुगतान करना होगा। वहीं इसके बाद करने पर 2प्रतिशत का ब्‍याज देना होगा। गौरतलब है कि आयकर विभाग ने वर्ष 2022-23 के लिए दो करोड़ से अधिक ITR प्राप्त करने की सूचना दी है।