जिन बैंक कस्‍टमर्स को कई तरह के भुगतान करने के लिए चेक का यूज करने की आदत है, उन्हें अपने अकाउंट में हमेशा रुपया रखना चाहिए। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) इस महीने से बैंकिंग नियमों में बदलाव के संबंध में नए दिशानिर्देश लेकर आया है। नए नियम में बदलाव के साथ रविवार या छुट्टी के दिन भी चेक क्लियर किए जा सकेंगे।

ग्राहकों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें अपने बैंक खाते में हर समय न्यूनतम बैलेंस रखना होगा। यदि वे ऐसा करने में विफल रहते हैं, तो चेक बाउंस हो सकता है और उन्हें जुर्माना भी भरना पड सकता है। आइए आपको भी बताते हैं कि आखि‍र आरबीआई के नए नियमों के अनुसार चेक से रिलेटिड आपको किस तरह की समस्‍या का सामना करना पड सकता है।

24/7 बल्क क्लियरिंग सुविधा के तहत आरबीआई के नए नियम : जून में हुई आरबीआई की एमपीसी की बैठक के दौरान आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने घोषणा की थी कि ग्राहकों की सुविधा को और बढ़ाने के लिए, एनएसीएच सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध होगा। यह सुविधा 1 अगस्त, 2021 से सप्ताह के सभी दिनों में उपलब्ध कराई गई है।

कस्‍टमर्स को कैसे लाभ होगा? : यह बदलाव सभी राष्ट्रीय और निजी बैंकों में लागू कर दिया गया है। इसके साथ ही, नए परिवर्तन से चेक उपयोगकर्ता को अधिक लाभ होगा क्योंकि जारी किए गए चेक छुट्टी के दिन भी साफ किए जा सकते हैं।

एनएसीएच क्या है? : एनएसीएच भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा संचालित एक बल्‍क पेमेंट प्रोसेस है। जो लाभांश, ब्याज, वेतन और पेंशन के भुगतान जैसे एक-से-कई क्रेडिट ट्रांसफर की सुविधा प्रदान करती है। यह बिजली, गैस, टेलीफोन, पानी, लोन के लिए पीरियोडिक ईएमआई, म्यूचुअल फंड में निवेश और बीमा प्रीमियम से संबंधित पेमेंट कलेक्‍शन की सुविधा भी प्रदान करती है।