ज्‍यादातर लोगों नहीं पता होगा कि पर्सनल लोन पर इनकम टैक्‍स छूट भी पाई जा सकती है। कई लोगों को तो सि‍र्फ यही पता होता है कि होम लोन और एजुकेशन लोन पर ही टैक्‍स छूट मिल सकती है। लेकिन कुछ मौकों पर आपको पर्सनल लोन पर भी छूट पा सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि आपने पर्सनल लोन के रुपए को कहां खर्च किया है।

इनकम टैक्‍स एक्‍ट में पर्सनल लोन डिडक्शन को लेकर कोई भी प्रावधान नहीं है। लेकिन आप इस पर भी राहत पा सकते हैं। अगर आपने अपने पर्सनल लोन का इस्तेमाल अपने बिजनेस के लिए किया है, घर के निर्माण में या खरीदने के लिए किया है या फ‍िर उन संपत्‍त‍ियों में निवेश किया हैिळ जोकि टैक्‍स के छूट के दायरे में आती हैं तो आप पर्सनल लोन पर भी छूट प्राप्‍त कर सकते हैं।

अगर घर के नि‍र्माण या खरीदने में किया है खर्च : अगर आपने पर्सनल लोन का यूज घर के निर्माण या फ‍िर घर को खरीदने में खर्च किया है तो आप टैक्‍स में बेनिफ‍िट ले सकते हैं। जानकारी के अनुसार आप आयकर की धारा 24 के तहत राहत पा सकते हैं। अगर आप उस घर में रहते हैं तो 2 लाख रुपए तक टैक्स छूट पा सकते हैं, अगर घर को किराए पर दिया हुआ है तो कितना भी टैक्स छूट क्लेम कर सकते हैं, इसकी कोई सीमा नहीं है।

अगर बिजनेस में किया है निवेश : अगर पर्सनल लोन लेकर अपना बिजनेस शुरू किया है तो आप ब्‍याज को आप खर्च के तौर पर दिखा सकते हैं। जिसे क्‍लेम किया जा सकता है। जिससे आपकी टैक्‍स की देनदारी में काफी कमी देखने को मिलेगी और आपका प्रॉफि‍ट भी बढ़ जाएगा। खास बात तो ये है कि इसमें किसी तरह का कैप लगाया नहीं लगाया गया है। इसका मतलब यह है कि आप ब्‍याज को खर्च के तौर पर दिखाकर क्‍लेम किया जा सकता है।

अगर आपने खरीदे हैं असेट्स : अगर आपने पर्सनल लोन लेकर ज्‍वेलरी खरीदी है या फ‍िर नॉन रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी में निवेश किया है तो उस पर आप टैक्‍स में छूट पा सकते हैं। वैसे आप इस पर छूट उस साल नहीं ले सकते हैं जिस साल ब्‍याज चुकाया है। टैक्स बेनेफिट उस साल मिलेगा जब वो उस असेट को बेचा जाएगा। खास बात तो ये है कि टैक्स छूट सिर्फ ब्याज पर दिया जाएगा। ना कि मूलधन पर। पर्सनल लोन का पैसा ऊपर दिए गए तीन असेट्स के अलावा कहीं और निवेश किया गया तो उसमें टैक्स का फायदा नहीं मिलेगा।