इस साल जुलाई में, केंद्र ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को दिए जाने वाले महंगाई भत्ते (डीए) और महंगाई राहत (डीआर) को 1 जुलाई से 17 फीसदी से से बढ़ाकर 28 फीसदी कर दिया। पिछले साल इस अवधि में महामारी के कारण डीए बढ़ोतरी पर रोक लगा दी गई थी। इसलिए जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच रिटायर हुए केंद्रीय कर्मचारियों में डीए दर को लेकर भ्रम की स्थिति थी। जो उन्हें रिटायरमेंट बेनिफिट्स जैसे ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन के दौरान लागू होगी।
जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच हुए रिटायर कर्मचारी
अब इस भ्रम की स्थिति को सरकार की ओर से दूर कर दिया गया है। इस संबंध में केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने बुधवार को जनवरी 2020 से जून 2021 की अवधि के दौरान रिटायर होने वाले केंद्रीय कर्मचारियों के लिए ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण की कैलकुलेशन से संबंधित डिटेल्स जारी की है। महंगाई भत्ते (डीए) की राशि, जिसे ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन के लिए ध्यान में रखा जाना है, को भी सरकार द्वारा नोटिफाई किया गया है।
सरकार की ओर से जारी किया ओएम
पेंशन और पेंशनर्स कल्याण विभाग की ओर से ट्वीट कर जानकारी दी गई है कि एक्सपेंडीचर डिपार्टमेंट की ओर से ऑफिस मेमोरेंडन जारी हुआ है। इस ओएम में ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की गणना के संबंध में डिटेल्स जारी की है, जिनका रिटायरमेंट जनवरी 2020 से जून 2021 के बीच में रिटायर हुए हैं। जुलाई में घोषित अतिरिक्त 11 फीसदी डीए का ब्रेकअप करें तो जनवरी 2020 से 30 जून 2020 के लिए 4 फीसदी, जुलाई से 31 दिसंबर, 2020 के लिए 4फीसदी और जनवरी से 30 जून, 2021 के लिए 3 फीसदी है।
इस प्रकार होगी ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन
- केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 में उल्लिखित नियमों के अनुसार, कर्मचारी की रिटायरमेंट या मृत्यु की तिथि पर डीए को ग्रेच्युटी की गणना के उद्देश्य से परिलब्धियों के रूप में गिना जाता है।
- नियमों के आधार पर ग्रेच्युटी और लीव इनकैशमेंट की कैलकुलेशन के लिए डीए का नेशनल परसेंटेज घोषित किया गया है।
- 1 जनवरी, 2020 से 30 जून, 2020 के दौरान रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए लागू डीए दर 21 फीसदी यानी 17 फीसदी प्लस 4 फीसदी है।
- 1 जुलाई, 2020 से 31 दिसंबर, 2020 के दौरान रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए लागू डीए दर 24 फीसदी है।
- 1 जनवरी, 2021 से 30 जून, 2021 के दौरान सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के लिए लागू डीए दर 28 फीसदी है।