Post Office Scheme : पोस्ट ऑफिस कर स्‍मॉल सेविंग्‍स स्‍कीम में एक स्‍कीम है किसान विकास पत्र (KVP), जो किसानों के नाम पर चलाई जा रही है। हालांकि इस स्‍कीम में कोई भी योग्‍यता रखने वाला भारतीय नागरिक निवेश कर सकता है। किसान विकास पत्र आपकी जमा पूंजी को डबल करने की गारंटी देता है। मौजूदा तिमाही के लिए इस स्‍कीम में ब्‍याज दर 7.5 फीसदी सालाना है।

किसान विकास पत्र (Kisan Vikas Patra) भारत सरकार द्वारा जारी किया एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट स्कीम है, जहां एक तय अवधि में आपका पैसा दोगुना हो जाता है। किसान विकास पत्र देश के सभी पोस्‍ट ऑफिस और बड़े बैंकों में मौजूद है। इसमें न्यूनतम निवेश 1000 रुपये का होता है। अधिकतम निवेश की कोई लिमिट नहीं है। खासतौर से ये प्लान किसानों के लिए शुरू किया गया था, लेकिन इसमें कोई भी निवेश कर सकता है। 7.5 फीसदी सालाना ब्‍याज के हिसाब से इस स्‍कीम की मैच्‍योरिटी 115 महीने है, यानी 115 महीनों में आपका पैसा डबल हो जाता है।

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कौन खोल सकता है अकाउंट

किसान विकास पत्र में निवेश करने वाले की उम्र कम से कम 18 साल होना जरूरी है. इसमें सिंगल अकाउंट के अलावा ज्वॉइंट अकाउंट की भी सुविधा है. वहीं यह योजना नाबालिगों के लिए भी मैजूद है, जिसकी देखरेख अभिभावक को करना होता है. यह योजना हिंदू अविभाजित परिवार यानी HUF या NRI को छोड़कर ट्रस्ट के लिए भी लागू है.

(i) सिंगल अकाउंट
(ii) ज्वॉइंट अकाउंट (अधिकतम 3 एडल्ट के नाम पर)
(iii) माइनर के नाम पर गार्जियन द्वारा यह अकाउंट खुल सकता है
(iv) 10 साल से ज्यादा माइनर के नाम पर अकाउंट खुल सकता है

डिपॉजिट के नियम

(i) कम से कम 1000 रुपये और इसके बाद 100 रुपये के मल्टीपल में कितना भी अमाउंट जमा कर सकते हैं।
(ii) योजना के तहत कितने भी अकाउंट खोले जा सकते हैं।

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लेने पड़ते हैं सर्टिफिकेट

KVP में 1000 रुपये, 5000 रुपये, 10,000 रुपये और 50,000 रुपये तक के सर्टिफिकेट हैं, जिन्हें खरीदे जा सकते हैं.

केवीपी को इन शर्तों पर ही एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को ट्रांसफर किया जा सकता है: –

(i) अकाउंटहोल्डर्स की डेथ पर नॉमिनी/लीगल उत्तराधिकारियों को।
(ii) अकाउंटहोल्डर से लेकर ज्वॉइंट होल्डर की डेथ पर।
(ii) कोर्ट के आदेश पर।
(iii) स्पेसिफाइड अथॉरिटी को अकाउंट गिरवी रखने पर।

प्रीमैच्योरिटी क्लोजर : कब मैच्योरिटी से पहले बंद कर सकते हैं: –

(i) सिंगल अकाउंट या ज्वॉइंट अकाउंट में किसी एक या सभी अकाउंटहोल्डर्स की डेथ पर।
(ii) राजपत्रित अधिकारी होने के नाते गिरवीदार द्वारा जब्ती पर।
(iii) जब कोर्ट के द्वारा आदेश दिया जाए।
(iv) जमा की तारीख से 2 साल और 6 महीने के बाद।
(एफ) एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अकाउंट का ट्रांसफर।

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ये हैं जरूरी डॉक्युमेंट्स

– KYC प्रक्रिया के लिए पहचान प्रमाण

आधार कार्ड</p>

– पैन कार्ड

– वोटर आईडी कार्ड

– ड्राइविंग लाइसेंस

– पासपोर्ट

– KVP आवेदन पत्र

– एड्रेस प्रूफ

– डेथ आफ बर्थ सर्टिफिकेट

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कैसे खोलें KVP अकाउंट

– आप पास के किसी भी डाकघर में जाकर फॉर्म भरकर अकाउंट खोल सकते हैं। इसके अलावा फॉर्म आनलाइन भी डाउनलोड किया जा सकता है।
– फॉर्म पर पूरा नाम, जन्मतिथि और नामांकित व्यक्ति का पता लिखा होना चाहिए।
– फॉर्म में परचेज अमाउंट स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
– KVP फॉर्म की राशि का भुगतान चेक या नकद के माध्यम से किया जा सकता है।
– चेक के माध्यम से भुगतान कर रहे हैं, तो फॉर्म पर चेक नंबर की जानकारी लिखें।
– फॉर्म में स्पष्ट करें KVP एकल या ज्वॉइंट ‘ए‘ या ज्वॉइंट ‘बी‘ सदस्यता, किस आधार पर खरीदा जा रहा है।
– इसे ज्वॉइंट रूप से खरीदा जाता है, तो दोनों लाभार्थियों के नाम लिखें।
– अगर लाभार्थी नाबालिग है, तो उसकी जन्म तिथि (DOB), माता–पिता का नाम, पैरेंट्स का नाम लिखें।
– फॉर्म जमा करने पर लाभार्थी के नाम, मैच्योरिटी डेट और मैच्योरिटी अमाउंट के साथ किसान विकास प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा।

KVP: टैक्‍स का फायदा मिलेगा या नहीं

केवीपी में निवेश करने पर आपको अर्जित लाभ की रकम पर टैक्स देना पड़ता है।इनकम टैक्‍स एक्ट 1961 के सेक्शन 80C के तहत दी जाने वाली छूट इस स्कीम पर लागू नहीं होती है। यानी आपके द्वारा किया गया निवेश इनकम टैक्‍स के दायरे में ही रहेगा, जबकि पीपीएफ अकाउंट और एनएससी जैसी स्‍मॉल सेविंग्‍स पर एक साल में 1.50 लाख रुपये तक किए गए निवेश पर सेक्शन 80सी के तहत टैक्स में छूट मिलती है।