Pension Scheme : एक निजी कंपनी में काम करने वाले रोहित ने अपनी नौकरी के शुरूआती दिनों में अपनी तमाम जरूरतों और शौक को पूरे करने को प्राथमिकता दी. उनकी लाइफ अच्‍छी बीत रही है, लेकिन इन प्राथमिकताओं के चक्‍कर में उन्‍होंने उन दिनों के बारे में कुछ नहीं सोचा, जब वह रिटायर होंगे और उनके पास इतनी अच्‍छी नौकरी नहीं होगी. ऐसा करते करते वह 40 साल के हो गए, तब उन्‍हें इस बात को लेकर टेंशन होने लगी. उनके साथ के बहुत से लोगों ने 25 या 30 साल की उम्र से ही रिटायरमेंट प्‍लानिंग (Retirement Planning) शुरू कर दी थी, लेकिन इस काम में वह पीछे रह गए. जब वह रिटायरमेंट के बारे में सोचते हैं तो अंदाजा होता है कि उस समय में भी उन्‍हें एक बड़े कॉर्पस के साथ कम से कम 1 लाख रुपये की पेंशन जरूरी होगी.

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क्‍या आप भी रोहित की ही तरह हैं, जो अपने नॉन वर्किंग ईयर को लेकर फाइनेंशियल प्‍लानिंग करने से चूक गए और अब 40 की उम्र में एंट्री करने जा रहे हैं. अगर हां तो टेंशन लेने की बजाए, जितनी जल्‍दी हो सके, इस बारे में योजना बनाएं. इसमें आपकी मदद कर सकती है, सरकारी पेंशन स्‍कीम नेशनल पेंशन सिस्‍टम (NPS). इस पेंशन स्‍कीम में 18 साल से 70 साल का कोई भी भारतीय नागरिक (सरकारी कर्मचारी या निजी सेक्टर का कर्मचारी) अकाउंट खुलवा सकता है. एनआरआई भी इसके लिए योग्य हैं. इस योजना में अगर आप अनुशासित होकर निवेश करें तो बुढ़ापे में टेंशन फ्री लाफ जी सकते हैं.

NPS : 60 साल तक या मैच्‍योरिटी तक निवेश का विकल्‍प

नेशनल पेंशन सिस्‍टम में कोई भी 18 साल से 70 साल की उम्र का भारतीय नागरिक (सरकारी कर्मचारी या निजी सेक्टर का कर्मचारी) अकाउंट खुलवा सकता है. एनआरआई भी इसके लिए योग्य हैं. अकाउंट खुलने के बाद 60 साल की उम्र तक या मैच्योरिटी तक इसमें कंट्रीब्यूट करना होता है. अगर आप 70 की उम्र में निवेश शुरू करते हैं तो अकाउंट 75 साल में मैच्‍योर होगा. अगर NPS की रिटर्न हिस्ट्री देखें तो अब तक इसने 8% से 12% सालाना रिटर्न दिया है. NPS में जमा रकम को निवेश करने का जिम्मा PFRDA द्वारा रजिस्टर्ड पेंशन फंड मैनेजर्स को दिया जाता है. ये आपके निवेश को इक्विटी, गवर्नमेंट सिक्युरिटीज और नॉन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज के अलावा फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट में निवेश करते हैं.

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NPS : 1 लाख रुपये पेंशन के लिए कैलकुलेशन

निवेश शुरू करने की उम्र: 40 साल
हर महीने NPS में निवेश: 25,000 रुपये
निवेश करने की अवधि : 25 साल (65 साल की उम्र तक)
आपका कुल निवेश: 60,00,000 रुपए
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10% सालाना
कुल कॉर्पस: 2,67,57,807 रुपये (2.68 करोड़ रुपये)
कुल फायदा: 2,07,57,807 रुपये (2.08 करोड़ रुपये)
पेंशन वेल्‍थ का एन्‍युटी प्‍लान में निवेश: 55 फीसदी
एन्युटी रेट: 8%
पेंशन वेल्‍थ: 1,47,16,794 रुपए (1.47 करोड़ रुपये)
लम्‍प सम वैल्‍यू: 1,20,41,013 रुपए (1.20 करोड़ रुपये)
मंथली पेंशन: 99000 रुपये (करीब 1 लाख रुपये)

(नोट: एनपीएस योजना में कम से कम 40 फीसदी रकम का एन्युटी खरीदना जरूरी होता है. ज्यादा पेंशन के लिए एन्युटी की रकम बढ़ा सकते हैं.)

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रिटायरमेंट के बाद निकासी के नियम

वर्तमान में, कोई व्यक्ति कुल कॉर्पस का 60 फीसदी तक एकमुश्त राशि के रूप में निकाल सकता है, शेष 40 फीसदी एन्युटी योजना में जाता है. नए NPS गाइडलाइन के तहत अगर कुल कॉर्पस 5 लाख रुपये या उससे कम है तो, सब्सक्राइबर्स एन्युटी प्लान खरीदे बिना पूरी रकम निकाल सकते हैं. ये निकासी भी टैक्स-फ्री हैं.

NPS पर टैक्स बेनेफिट

NPS में निवेश पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के तीन अलग-अलग सेक्शन के तहत टैक्स बेनेफिट (Tax benefits in NPS) मिलता है. सेक्शन 80 CCD(1) के तहत एक फाइनेंशियल ईयर में इसमें 1.5 लाख रुपये तक के निवेश पर डिडक्शन बेनेफिट मिलता है. यह डिडक्शन, सेक्शन 80C के तहत 1.5 लाख रुपये की ओवरऑल लिमिट में आता है.

NPS पर सेक्शन 80C डिडक्शन के ऊपर भी अतिरिक्त टैक्स छूट का फायदा मिलता है. यह एडिशनल डिडक्शन सेक्शन 80 CCD(1b) के तहत 50,000 रुपये तक मिलता है।.कोई भी टैक्सपेयर NPS के टियर-1 अकाउंट्स में निवेश करके 50,000 रुपये तक एडिशनल डिडक्शन का फायदा ले सकता है. इस तरह कोई भी टैक्सपेयर NPS में इनवेस्ट करके एक फाइनेंशियल ईयर में 2 लाख रुपये के ओवरऑल टैक्स बेनेफिट को क्लेम कर सकता है. 2 लाख रुपये की लिमिट के ऊपर एंप्लॉयर की तरफ से किए गए किसी कंट्रीब्यूशन पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 80 CCD(2) के तहत डिडक्शन का फायदा मिलेगा.