National Pension System: आपकी उम्र 30 साल हो गई और रिटायरमेंट पर भी आप कम से कम 50 हजार रुपये मंथली पेंशन चाहते हैं और साथ ही बैंक अकाउंट में एक बड़ी रकमI अगर हां तो जितना जल्दी हो सके, उतना जल्दी रिटायरमेंट के लिए प्लानिंग शुरू कर कर देंI आपका यह टारगेट पूरा हो सकता है नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS a Pension Scheme) के जरिएI यह ऐसी पेंशन स्कीम है, जिससे रिटायरमेंट के बाद पेंशन और अलग से लम्प सम रकम का इंतजाम होता हैI आप हाथ में आई इकट्ठी रकम को भी बेहतर योजनाओं में निवेश कर पेंशन के अलावा अलग से मंथली इनकम हासिल कर सकते हैंI
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NPS : रिटायरमेंट के लिए बेहतरीन स्कीम
रिटायरमेंट प्लानिंग (Retirement Planning) के लिए नेशनल पेंशन सिस्टम यानी NPS एक बेहतर विकल्प हैI NPS केंद्र सरकार की एक सोशल सिक्योरिटी पहल है. NPS में कम से कम 20 साल निवेश करना जरूरी हैI नेशनल पेंशन स्कीम के तहत निवेश शुरू करने की उम्र 18 साल हैI नेशनल पेंशन सिस्टम में कोई भी 18 साल से 70 साल की उम्र का भारतीय नागरिक (सरकारी कर्मचारी या निजी सेक्टर का कर्मचारी) अकाउंट खुलवा सकता हैI एनआरआई भी इसके लिए योग्य हैंI अकाउंट खुलने के बाद 60 साल की उम्र तक या मैच्योरिटी तक यानी 70 साल तक इसमें कंट्रीब्यूट करना होता हैI NPS की रिटर्न हिस्ट्री देखें तो अब तक इसने 9% से 12% सालाना रिटर्न दिया हैI
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NPS: अगर मंथली 5500 रुपये करते हैं निवेश
निवेश शुरू करने की उम्र: 30 साल
हर महीने NPS में निवेश: 5500 रुपये
30 साल में कुल निवेश: 19.80 लाख रुपए
निवेश पर अनुमानित रिटर्न: 10 फीसदी सालाना
कुल कॉर्पस: 1,25,36,290 रुपये
यहां 30 साल तक हर महीने 5500 रुपये निवेश पर 10 फीसदी सालाना रिटर्न पर 30 साल बाद कुल कॉर्पस करीब 1.26 करोड़ हुआ I पेंशन के लिए आपको एन्युटी खरीदना होगा I कम से कम 40 फीसदी एन्युटी खरीदना जरूरी हैI
एन्युटी प्लान में निवेश: 60%
लम्प सम वैल्यू: 50,14,516 रुपए (50 लाख रुपए)
पेंशन योग्य वेल्थ: 75,21,774 रुपए (75 लाख रुपए)
एन्युटी रिटर्न: 8 फीसदी
मंथली पेंशन: 50,145 रुपये (50 हजार रुपये)
यानी कुल कॉर्पस का 60 फीसदी एन्युटी प्लान में निवेश करने पर पेंशन योग्य वेल्थ 75 लाख रुपये के करीब होगी, जबकि आपको लम्प सम 50 लाख रुपये अलग से मिलेंगेI पेंशन योग्य वेल्थ पर अगर 8 फीसदी अनुमानित रिटर्न मानें तो मंथली पेंशन 50 हजार रुपये आपको मिलती रहेगीI
टैक्स के नियम
U/S 80CCD (1): टियर I निवेश के लिए ग्राहक का योगदान 1.5 लाख रुपये की कुल लिमिट तक सेक्शन 80C के तहत टैक्स डिडक्शन के योग्य हैI
U/S 80CCD 1(B): सेक्शन 80सीसीडी (1) के तहत डिडक्शन के अलावा, ग्राहकों को टियर I योगदान के लिए 50,000 रुपये तक डिडक्शन की अनुमति हैI
U/S 80CCD (2): टियर I निवेश के लिए इम्प्लॉयर का योगदान केंद्र सरकार के योगदान के लिए 14 फीसदी तक और अन्य के लिए 10 फीसदी तक के डिडक्शन के लिए योग्य है. यह डिडक्शन धारा 80C के तहत लागू डिडक्शन लिमिट से अधिक हैI
NPS: रिटायरमेंट के बाद विदड्रॉल के नियम
वर्तमान में, कोई व्यक्ति कुल कॉर्पस का 60 फीसदी तक एकमुश्त राशि के रूप में निकाल सकता है, शेष 40 फीसदी एन्युटी योजना में जाता हैI नए NPS गाइडलाइन के तहत अगर कुल कॉर्पस 5 लाख रुपये या उससे कम है तो, सब्सक्राइबर्स एन्युटी प्लान खरीदे बिना पूरी रकम निकाल सकते हैंI ये निकासी भी टैक्स-फ्री हैंI