New Income Tax Bill: नए इनकम टैक्स बिल 2025 को रिव्यू करने के लिए नई दिल्ली में ससंद भवन में एक बैठक चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के सांसद बैजयंत पांडा के नेतृत्व में लोकसभा की इस सेलेक्ट कमेटी की बैठक में नए इनकम टैक्स बिल को रिव्यू किया जा रहा है।
आज की मीटिंग में कमेटी ने इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया (ICAI) और Erns & Young (E&Y) को बुलाया है। कमेटी जल्द ही ICAI और EY के प्रतिनिधियों की मौखिक गवाही को रिकॉर्ड करेगी।
New Income Tax Bill 2025: नया इनकम टैक्स बिल 2025 ऐसे करें डाउनलोड और जानें हर छोटी-बड़ी बात
7 मार्च को 31 मेंबर वाली सिलेक्ट कमेटी, जिसके चेयरमैन बीजेपी सांसद बैजयंत पांडा हैं, वह फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (FICCI) व कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) जैसी इंडस्ट्री बॉडी के सुझाव नए बिल को लेकर सुनेगी। नए इनकम टैक्स बिल की समीक्षा करने के लिए लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 31 सदस्यों वाली लोकसभा सेलेक्ट कमेटी का गठन किया है। इस नए बिल का उद्देश्य टैक्स नियमों को सरल करना, और अलग-अलग टैक्स से जुड़े मामलों में ज्यादा स्पष्टता मुहैया कराना है।
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भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और लोकसभा सांसद बैजयंत पांडा को इस सेलेक्ट कमेटी का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है।
बता दें कि 13 फरवरी 2025 को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नए इनकम टैक्स बिल को पेश किया था। यह बिल मौजूदा इनकम टैक्स एक्ट, 1961 की जगह लेगा। नए बिल के आने से अलग-अलग कैटेगिरी के टैक्सपेयर्स जैसे इंडिविजुअल, कंपनियों और नॉन-प्रॉफिट ऑर्गनाइजेशन पर असर पड़ेगा।
इनकम टैक्स बिल पेश करने के बाद वित्त मंत्री ने लोकसभा स्पीकर से नए इनकम टैक्स बिल को रिव्यू करने के लिए स्टैंडिंग कमेटी के लिए सदस्यों को नॉमिनेट करने को कहा था।
नए इनकम टैक्स बिल की बड़ी बातें
-नए बिल के ड्राफ्ट में 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्टर दिए गए हैं। छूट को लेकर नियमों को अलग-अलग सेक्शन में जानकारी दी गई है।
-न्यू इनकम टैक्स बिल, 2025 में 536 धाराएं शआमिल हैं। जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 में 298 धाराएं हैं। मौजूदा कानून में 14अनुसूचियां हैं जबकि नए में 16 रहेंगी।
-Income Tax Act, 1961 की जगह आने वाले नए इनकम टैक्स बिल में 622 पन्ने हैं जबकि मौजूदा विधेयक में 880 पन्ने हैं। नए बिल में अधिकतर सब-सेक्शन को खत्म कर दिया गया है।
-नए इनकम टैक्स बिल में अब किसी व्यक्ति के लिए (क), हिंदू विभाजित परिवार के लिए (ख) व लोगों के समूह के लिए (ग) जैसे सबसेक्शन की जगह टैक्स कैलकुलेशन टैक्स स्लैब के मुताबिक किया गया है।
-डिफेंस सेक्टर जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट दी गई है।
-अग्निपथ योजना के तहत किए जाने वाले योगदान पर भी नए बिल में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी भी ऐसा ही नियम है।
-होम लोन, मेडिकल, पीएफ, हायर एजकेशन पर लोन, इलेक्ट्रिक वाहन और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट को बरकरार रखा गया है।