New Income Tax Bill 2025 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (13 फरवरी 2025) आखिरकार नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश कर दिया। बता दें कि 622 पेज वाले इस नए बिल की ड्राफ्ट कॉपी सामने आ चुकी है और इसमें ‘Tax Year’ के नए कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया है। नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 को लागू किया जाएगा। नए इनकम टैक्स बिल में हालांकि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन इसकी भाषा पहले से सरला बनाई गई है और कुछ अतिरिक्त प्रावधानों को भी हटाया गया है। New Income Tax Bill में कुल 23 चैप्टर, 536 सेक्शन और 16 शेड्यूल शामिल हैं। सेक्शन की संख्या में इजाफे के बावजूद नया बिल, पुराने आयकर विधेयक की तुलना में छोटा है क्योंकि कई अतिरिक्त प्रावधानों को हटाया गया है और इसकी भाषा को आसान बनाया गया है।
नए इनकम टैक्स बिल की बड़ी बातें
-नए बिल के ड्राफ्ट में 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्टर दिए गए हैं। छूट को लेकर नियमों को अलग-अलग सेक्शन में जानकारी दी गई है।
-न्यू इनकम टैक्स बिल, 2025 में 536 धाराएं शआमिल हैं। जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 में 298 धाराएं हैं। मौजूदा कानून में 14अनुसूचियां हैं जबकि नए में 16 रहेंगी।
-Income Tax Act, 1961 की जगह आने वाले नए इनकम टैक्स बिल में 622 पन्ने हैं जबकि मौजूदा विधेयक में 880 पन्ने हैं। नए बिल में अधिकतर सब-सेक्शन को खत्म कर दिया गया है।
-नए इनकम टैक्स बिल में अब किसी व्यक्ति के लिए (क), हिंदू विभाजित परिवार के लिए (ख) व लोगों के समूह के लिए (ग) जैसे सबसेक्शन की जगह टैक्स कैलकुलेशन टैक्स स्लैब के मुताबिक किया गया है।
-डिफेंस सेक्टर जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट दी गई है।
-अग्निपथ योजना के तहत किए जाने वाले योगदान पर भी नए बिल में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी भी ऐसा ही नियम है।
-होम लोन, मेडिकल, पीएफ, हायर एजकेशन पर लोन, इलेक्ट्रिक वाहन और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट को बरकरार रखा गया है।
नए इनकम टैक्स बिल में भाषा को काफी सरल किया गया है ताकि टैक्सपेयर्स आसानी से इसे समझ सकें। 536 सेक्शन, 23 चैप्टर और 622 पन्नों वाला यह नया आयकर विधेयक आज लोकसभा में पेश किया जाएगा। नया बिल Income Tax Act, 1961 की जगह लेगा जो पिछले कई संशोधन के चलते काफी जटिल बन गया है।
– ‘Previous year’ को ‘tax year’ के साथ बदला गया है।
– Assessment year का कॉन्सेप्ट खत्म किया गया और अब टैक्स ईर के हिसाब से ही टैक्स कैलकुलेशन होगी।
– अभी पुराने विधेयक में एक साल की इनकम (जैसे 2023-24) पर अगले साल (जैसे 2024-25) में टैक्स लगाया जाता था।
– अब टैक्सेशन के लिए एक सिंगल टैक्स ईयर अप्रोच का इस्तेमाल होगा।
– सेक्शन की संख्या को 298 से बढ़ाकर 536 किया गया।
– Schedules की संख्या को बढ़ाकर 14 से 16 किया गया।
– नए बिल में भी पहले की तरह 23 Chapters हैं।
– नए बिल को कुल 622 पन्नों में तैयार किया गया है और संशोधित 1961 के एक्ट की तुलना में करीब आधा हो गया है।
