New Income Tax Bill 2025 Updates: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज (13 फरवरी 2025) आखिरकार नया इनकम टैक्स बिल संसद में पेश कर दिया। बता दें कि 622 पेज वाले इस नए बिल की ड्राफ्ट कॉपी सामने आ चुकी है और इसमें ‘Tax Year’ के नए कॉन्सेप्ट पर जोर दिया गया है। नया इनकम टैक्स बिल 1 अप्रैल 2026 को लागू किया जाएगा। नए इनकम टैक्स बिल में हालांकि कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन इसकी भाषा पहले से सरला बनाई गई है और कुछ अतिरिक्त प्रावधानों को भी हटाया गया है। New Income Tax Bill में कुल 23 चैप्टर, 536 सेक्शन और 16 शेड्यूल शामिल हैं। सेक्शन की संख्या में इजाफे के बावजूद नया बिल, पुराने आयकर विधेयक की तुलना में छोटा है क्योंकि कई अतिरिक्त प्रावधानों को हटाया गया है और इसकी भाषा को आसान बनाया गया है।
नए इनकम टैक्स बिल की बड़ी बातें
-नए बिल के ड्राफ्ट में 536 सेक्शन, 16 अनुसूचियां और 23 चैप्टर दिए गए हैं। छूट को लेकर नियमों को अलग-अलग सेक्शन में जानकारी दी गई है।
-न्यू इनकम टैक्स बिल, 2025 में 536 धाराएं शआमिल हैं। जबकि मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 में 298 धाराएं हैं। मौजूदा कानून में 14अनुसूचियां हैं जबकि नए में 16 रहेंगी।
-Income Tax Act, 1961 की जगह आने वाले नए इनकम टैक्स बिल में 622 पन्ने हैं जबकि मौजूदा विधेयक में 880 पन्ने हैं। नए बिल में अधिकतर सब-सेक्शन को खत्म कर दिया गया है।
-नए इनकम टैक्स बिल में अब किसी व्यक्ति के लिए (क), हिंदू विभाजित परिवार के लिए (ख) व लोगों के समूह के लिए (ग) जैसे सबसेक्शन की जगह टैक्स कैलकुलेशन टैक्स स्लैब के मुताबिक किया गया है।
-डिफेंस सेक्टर जैसे आर्मी, पैरा फोर्स और अन्य कर्मचारियों को मिलने वाली ग्रेच्युटी पर टैक्स में छूट दी गई है।
-अग्निपथ योजना के तहत किए जाने वाले योगदान पर भी नए बिल में कोई टैक्स नहीं लगेगा। अभी भी ऐसा ही नियम है।
-होम लोन, मेडिकल, पीएफ, हायर एजकेशन पर लोन, इलेक्ट्रिक वाहन और इंश्योरेंस पर टैक्स छूट को बरकरार रखा गया है।
उन्होंने कहा कि बजट में चार वर्गों-गरीब, युवा, अन्नदाता एवं नारी पर विशेष ध्यान दिया गया है ताकि पूरी अर्थव्यवस्था को बल मिल सके। उन्होंने कहा कि सरकार की सभी योजनाओं में इन वर्गों का ध्यान रखा गया है ताकि उन्हें लाभ मिल सके। सीतारमण ने कहा कि बजट में पूंजीगत व्यय पर पूरा ध्यान रखा गया है। उन्होंने पिछले साल के आंकड़े देते हुए कहा कि आगामी वित्त वर्ष के लिए पूंजीगत व्यय में कोई कमी नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि वित्त वर्ष 2025-26 में प्रभावी पूंजीगत व्यय 19.80 लाख करोड़ रूपये रहने की संभावना है। उन्होंने कहा कि चर्चा में कुछ सदस्यों ने विभिन्न क्षेत्रों में बजटीय आवंटन घटाने की बात की थी। वित्त मंत्री ने इन आशंकाओं को निर्मूल करार देते हुए कहा कि क्षेत्रवार बजट आवंटन में कोई कमी नहीं की गयी है। उन्होंने कहा कि कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 1.71 लाख करोड़ रूपये, ग्रामीण विकास के लिए 2.67 लाख करोड़ रूपये, शहरी विकास एवं परिवहन के लिए 6.45 लाख करोड़ रूपये, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के लिए 2.27 लाख करोड़ रूपये तथा रक्षा क्षेत्र के लिए 4.92 लाख करोड़ रूपये (इसमें रक्षा क्षेत्र का पेंशन व्यय शामिल नहीं है) का बजट आवंटन किया गया। उन्होंने कहा कि 2025-26 में राज्यों को दिये गये कुल संसाधनों का मूल्य 25.01 लाख करोड़ रूपये होगा और इस प्रकार इसमें 4.92 लाख करोड़ रूपये की वृद्धि होगी।
सीतारमण ने कहा कि उच्च सदन में आम बजट पर चर्चा में 90 से अधिक सदस्यों ने भाग लिया। उन्होंने कहा कि बजट में उन सभी समस्याओं को ध्यान में रखा गया है जो आज देश के समक्ष हैं। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों द्वारा ली जा रही उधारी के कारण ब्याज का बोझ एक समस्या है। उन्होंने कहा कि इससे उबरने के लिए बुद्धिमत्ता से राजकोषीय प्रबंधन करना आवश्यक उपाय है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने इस बार बजट इस प्रकार बनाया है, जिससे विकास को गति मिल सके, समावेशी विकास को हासिल किया जा सके, निजी क्षेत्र में निवेश को बढ़ावा मिल सके, गृहस्थ लोगों की भावनाओं को बल दिया जा सके तथा भारत के बढ़ते मध्यम वर्ग की प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से क्रय शक्ति बढ़ायी जा सके।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट 2025-26 में कई क्षेत्रों और राज्यों के लिए आवटंन में कटौती के विपक्ष के आरोपों को निराधार करार देते हुए बृहस्पतिवार को राज्यसभा में कहा कि आयकर सीमा बढ़ाने सहित बजट में घोषित विभिन्न उपायों से मध्यम वर्ग के लोगों की क्रय शक्ति बढ़ेगी।
60 साल पुराने आयकर कानून की जगह लेगा नया इनकम टैक्स बिल 2025, ऐसे करें डाउनलोड और जानें हर छोटी-बड़ी बात यहां करें क्लिक
छह दशक पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेने वाला नया आयकर विधेयक प्रत्यक्ष कर कानूनों को पढ़ने-समझने में आसान बनाएगा, अस्पष्टता दूर करेगा और मुकदमेबाजी को कम करेगा। नया अधिनियम उन सभी संशोधनों और धाराओं से मुक्त होगा जो अब प्रासंगिक नहीं हैं। साथ ही इसकी भाषा ऐसी होगी कि लोग इसे कर विशेषज्ञों की सहायता के बिना समझ सकेंगे।
नया इनकम टैक्स बिल लोकसभा में पेश होने के बाद अब यह राज्यसभा में जाएगा। उसके बाद, इसे संसदीय स्थायी समिति को भेजा जाएगा जो नए आईटी विधेयक 2025 की समीक्षा करेगी।
वित्त मंत्री ने सदस्यों की आपत्तियों के बीच विधेयक सदन में प्रस्तुत किया और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से इसे सदन की प्रवर समिति को भेजने का अनुरोध किया। नया विधेयक प्रत्यक्ष कर कानून को समझने में आसान बनाने और कोई नया कर बोझ नहीं लगाने की एक कवायद है। इसमें प्रावधान और स्पष्टीकरण या कठिन वाक्य नहीं होंगे। नए विधेयक की घोषणा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक फरवरी को अपने बजट भाषण में की थी।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सात फरवरी को नये आयकर विधेयक को मंजूरी दी थी, जो छह दशक पुराने आयकर अधिनियम की जगह लेगा। सदन में विधेयक पेश किए जाने का तृणमूल कांग्रेस के सौगत राय समेत कुछ विपक्षी सदस्यों ने विरोध किया।
जो लोग नए इनकम टैक्स बिल को देखना और पढ़ना चाहते हैं उन्हें अभी और इंतजार करना होगा। बिल कुछ देर में लोकसभा की आधिकारिक वेबसाइट पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप वहां बिल को एक्सेस कर सकते हैं।
लोकसभा में कार्यवाही स्थगित होने से पहले सीतारमण ने लोकसभा अध्यक्ष से एक स्थायी समिति बनाने को कहा है जो नए पेश किए गए आयकर विधेयक 2025 की समीक्षा करेगी।
नया इनकम टैक्स बिल पेश, लोकसभा की कार्यवाही 10 मार्च तक स्थगित
इनकम टैक्स एक्ट के सेशन में बदलाव होंगे
रेजिडेंसी कानून में कोई बदलाव नहीं होगा
नए बिल में ज्यादा चैप्टर और शेड्यूल होंगे
करदाताओं को बिल समझने में आसानी होगी
नए आयकर बिल में सुधारों से भरे प्रावधान
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में नया इनकम बिल पेश कर दिया है। विपक्ष के भारी हंगामे के बीच नया इनकम टैक्स बिल पेश हुआ।
नया आयकर विधेयक 60 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेता है और 622 से अधिक पृष्ठों का है। एक बार पारित होने के बाद, प्रस्तावित विधेयक अप्रैल 2026 में प्रभावी होगा। नए आईटी विधेयक को 7 फरवरी को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मंजूरी दे दी थी। संसद में पारित होने के बाद, विधेयक को आगे की समीक्षा के लिए संसद की वित्त संबंधी स्थायी समिति को भेजा जाएगा।
सीतारमण आज संभवत: दोपहर दो बजे लोकसभा में नया आयकर विधेयक 2025 पेश करेंगी। इसके साथ ही राज्यसभा में वक्फ बिल पर जेपीसी रिपोर्ट पर फिर से चर्चा शुरू होगी। जेपीसी रिपोर्ट पर हंगामे के बाद राज्यसभा दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई।
सरल, व्यापक भाषा लाने के अलावा, वेतनभोगी वर्ग नए आयकर विधेयक से अनुपालन बोझ को कम करने की उम्मीद कर सकता है, बशर्ते वे इसे चुनने से पहले कटौती के नुकसान का आकलन करें। फिलहाल नए बिल में कोई बड़ा टैक्स बदलाव नहीं है। वित्त मंत्री आज लोकसभा में बिल पेश करेंगी।
इंटरनेट पर आई विधेयक की प्रति के अनुसार, किसी भी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (Voluntary Retirement Scheme Payments?) के तहत होने रिसीव होने वाली पेमेंट कटौती योग्य है। भुगतान पर न्यूनतम 5,00,000 रुपये की कटौती की जाएगी या जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा कहा गया है।
नया आयकर विधेयक 2025 पुराने प्रावधानों को हटा देगा और सरल भाषा और अवधि को छोटा करके कर अनुपालन को बढ़ाएगा। एक बार विधेयक पारित हो जाने के बाद, टैक्स नियमों को समझना बहुत आसान हो जाएगा। यह कानून मौजूदा आयकर अधिनियम, 1961 की जगह लेगा, जिसमें कई संशोधन किए गए हैं।
नया आयकर विधेयक 2025 622 पृष्ठों में फैला है, जो 60 साल पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेता है। एक बार विधेयक पारित हो जाने के बाद, इसे आयकर अधिनियम, 2025 कहा जाएगा और अगले साल 1 अप्रैल से लागू होगा। विधेयक में 536 धाराएं और 16 अनुसूचियां भी शामिल हैं।
नए आयकर विधेयक का उद्देश्य विवादों, कर मुकदमों को कम करके इसे समझना आसान बनाना है। यह 1 अप्रैल, 2026 को लागू होगा और पुराने आयकर अधिनियम 1961 की जगह लेगा। नए विधेयक में संपत्ति में वर्चु्अल डिजिटल संपत्ति को जोड़ा गया है, जिसे करदाता की पूंजीगत संपत्ति के रूप में गिना जाएगा। इसके अलावा, अन्य प्रावधानों को भी शामिल किया गया है जैसे टीडीएस, अनुमानित कराधान दरें आदि।
वक्फ बिल राज्यसभा में पेश किया गया, जिस पर सदन में काफी हंगामा हुआ। राज्यसभा को अब दोपहर 2:00 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। उम्मीद है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोपहर करीब 2-2:30 बजे नए आयकर बिल को लोकसभा में पेश करेंगी। हालांकि, बिल कब पेश किया जाएगा, इसके समय की कोई पुष्टि नहीं हुई है।
CBDT से अब टैक्स अनुपालन उपाय शुरू करने के साथ-साथ कर अनुपालन उपाय शुरू करने की उम्मीद है। टैक्स गवर्नेंस को और ज्यादा एडवांस बनाने के लिए, नए विधेयक से सीबीडीटी को स्वतंत्र रूप से सशक्त बनाने की उम्मीद है।
वक्फ बोर्ड पर JPC रिपोर्ट संसद में पेश, हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित
जबकि सरकार नए आयकर विधेयक को पुराने कर अधिनियम के अधिक सरल संस्करण के तौर पर पेश कर रही है, कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने दावा किया है कि यह वास्तव में "अधिक जटिल" है।
संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही फिर से शुरू हो गई है। सभी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं क्योंकि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लोकसभा में नया आयकर विधेयक पेश कर सकती हैं। नए आयकर बिल पर अधिक अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें।
नया इनकम टैक्स बिल के साथ ही पुराने बिल के सभी अतिरिक्त प्रावधान खत्म हो जाएंगे और आम टैक्सपेयर्स के लिहाज से इसमें भाषा सरल होगी। यह विधेयक पुराने आयकर अधिनियम, 1961 को बदलने के लिए पेश किया गया है। प्रस्तावित विधेयक को आसानी से समझा जा सके, इसलिए इसकी लंबाई भी छोटी की गई है।
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एक नया आसान टैक्स कैलकुलेटर लॉन्च किया है। आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर इस टैक्स कैलकुलेटर को टैक्सपेयर्स की मदद के इरादे से उपलब्ध कराया गया है। वित्त वर्ष 2024-25 और 2025-26 के लिए न्यू टैक्स रेजीम (New Tax Regime) के तहत टैक्सपेयर्स अपनी सेविंग्स का आंकलन कर सकते हैं।
नए इनकम टैक्स बिल में 536 सेक्शंस, 23 चैप्टर और 16 शेड्यूल हैं। यह बिल 622 पन्नों में है। वहीं पुराने बिल में 298 सेक्शंस, 16 सेक्शन थे लेकिन यह जब पेश हुआ था तो 880 पेज बड़ा था। नए बिल में कोई नया टैक्स नहीं है, सिर्फ इसकी भाषा को सरल किया गया है ताकि आम टैक्सपेयर्स आसानी से इसे समझ सके।
नया इनकम टैक्स बिल, डिजिटल लेनदेन और क्रिप्टो एसेट्स से जुड़ी परिभाषाओं का विस्तार करके, फाइनेंशियल लैंडस्केप को भी एड्रेस करेगा। इसके अलावा, इसमें डिविडेंड (लाभांश) के बारे में ‘Finance Companies’ और ‘Finance Units’ में भी खास संदर्भ शामिल हें, जिनका प्रभाव वित्तीय संस्थानों और निवेशकों पर पड़ सकता है।
नया इनकम टैक्स बिल 2025, अगले साल 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा इसे संसद में पेश किए जाने के बाद बिल को आगे विचार-विमर्श और समीक्षा के लिए पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी को भेजा जाएगा।
