New family pension rules for government employees: केंद्र सरकार ने एक बार फिर पेंशन नियमों में फेरबदल किया है। जी हां, सरकारी पेंशन स्कीमों में बेटियों का महत्व बरकरार रखने के लिए सरकार ने एक बड़ा फैसला किया है। Department of Pension and Pensioners’ Welfare (DoPPW) ने एक नया आदेश जारी किया है। इस आदेश के मुताबिक, सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट के बाद फैमिली रिकॉर्ड से बेटियों का नाम हटा नहीं सकते। यानी बेटियां चाहें परिवार को मिलने वाली पेंशन की हकदार हों या नहीं, लेकिन उनका नाम फैमिली रिकॉर्ड में रखना होगा।

DoPPW द्वारा जारी किए गए मेमोरैंडम में यह स्पष्ट किया गया है कि जमा किए गए फॉर्म 4 में सरकारी कर्मचारियों द्वारा एक बार नाम देने के बाद, बेटी को फैमिली के परिवार के आधिकारिक सदस्य में गिना जाता है। बता दें कि पारिवारिक पेंशन का हकदार ना होने पर भी सरकारी कर्मचारी रिकॉर्ड से अपनी बेटियों का नाम हटा नहीं सकते।

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निर्देश में कहा गया है कि बेटियों का नाम सरकारी कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक विवरण में रहेगा, जिससे परिवार के सदस्यों के रूप में उनकी स्थिति मजबूत होगी।

पारिवारिक रिकॉर्ड्स से बेटियों का नाम डिलीट करने पर स्पष्टीकरण जारी

सेवानिवृत्ति के बाद पारिवारिक रिकॉर्ड से बेटियों के नाम हटाने के संबंध में पिछली सभी चिंताओं का समाधान कर दिया गया है। DoPPW ने पुष्टि की है कि इन नामों को शामिल रहना चाहिए।

पारिवारिक पेंशन के लिए क्या है योग्यता

पारिवारिक पेंशन के लिए पात्रता मौजूदा नियमों के अनुसार, पेंशनभोगी या पारिवारिक पेंशनभोगियों की मृत्यु के बाद ही तय की जाएगी।

ज्ञापन में सभी मंत्रालयों और विभागों से पेंशन लाभ के लिए जिम्मेदार कर्मियों को इन नई आवश्यकताओं के बारे में सूचित करने की बात कही गई है, जिससे सभी बोर्ड्स में इन नियमों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके।

यह निर्देश, सरकारी पेंशन सिस्टम के भीतर पारिवारिक संरचनाओं में बेटियों की भूमिका को पहचानने, परिवार के सभी सदस्यों के लिए समावेशिता और निष्पक्षता को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम का प्रतिनिधित्व करता है।