LTC rules changed for these central government employees: केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए एयर ट्रैवल में छूट देने का ऐलान किया है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) द्वारा साझा किए गए एक कार्यालय ज्ञापन के अनुसार जो सरकारी कर्मचारी 25 सितंबर 2026 तक नॉर्थईस्ट रीजन (NER), जम्मू और कश्मीर (J&K), लद्दाख व अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह (A&N) की यात्रा करते हैं, उन्हें हवाई यात्रा में छूट मिलेगी।
हवाई ट्रैवल में बढ़ाई गई इस छूट के साथ सरकारी कर्मचारी इन क्षेत्रों में हवाई यात्रा के लिए Leave Travel Concession (LTC) का इस्तेमाल करने की अनुमति देता है।
कार्यालय ज्ञापन की खास बातें:
एलटीसी के लिए पात्रता
नए नियमों के तहत, सभी योग्य सरकारी कर्मचारी नॉर्थ ईस्ट रीजन,अंडमान व निकोबार, जम्मू और कश्मीर, या लद्दाख के भीतर किसी भी स्थान पर जाने के लिए चार साल की ब्लॉक अवधि के दौरान एक ‘होम टाउन एलटीसी (Home Town LTC)’ को परिवर्तित कर सकते हैं। इस सुविधा के मिलने से इन क्षेत्रों में यात्रा के लिए ज्यादा फ्लैक्सिबिलिटी मिलेगी क्योंकि आमतौर पर इन इलाकों में पहुंच थोड़ी मुश्किल होती है।
Home Town LTC के लिए शर्त
गौर करने वाली बात है कि जिन सरकारी कर्मचारियों की पोस्टिंग और होम टाउन एक ही जगह है, उन्हें Home Town LTC बदलने की अनुमति नहीं है।
नए बदलाव के जरिए सरकार का मकसद यह सुनिश्चित करना है कि लाभ उन लोगों को मिले जिन्हें वास्तव में इसकी आवश्यकता है।
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नई भर्तियों के लिए विशेष प्रावधान
सरकारी सेवा में शामिल होने वाले नए लोगों को एनईआर, एएंडएन, जेएंडके, या लद्दाख की यात्रा के लिए चार साल की अवधि के दौरान अपनी तीन होम टाउन एलटीसी में से एक को परिवर्तित करने का अवसर दिया गया है। इसके अलावा, वे खासतौर पर जम्मू-कश्मीर या लद्दाख की यात्रा के लिए एक अतिरिक्त कन्वर्जन कर सकते हैं।
हवाई यात्रा दिशा-निर्देश
जो सरकारी कर्मचारी हवाई यात्रा के हकदार हैं, वे अपनी हवाई यात्रा टिकट की फ्लाइट अपने हेडक्वार्टर से (जिस क्लास की बुकिंग के लिए योग्य) बुक कर सकते हैं। वहीं जो कर्मचारी हकदार नहीं हैं उन्हें चुनिंदा रूट्स पर इकोनॉमी क्लास में ट्रैवल करने की इजाजत है।
-नॉर्थ-ईस्ट रीजन में कोलकाता/गुवाहटी और अन्य लोकेशन के बीच
-कोलकाता/चेन्नई/विशाखापट्टनम और पोर्ट ब्लेयर बीच
-दिल्ली/अमृतसर और जम्मू और कश्मीर/लद्दाख में किसी लोकेशन के बीच
बुकिंग के नियम
कर्मचारियों को एयर टिकट बुक करने के लिए कुछ खास नियमों को फॉलो करने की जरूरत है। इनमें ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट से लेकर बुकिंग टाइम, उपलब्ध सबसे किफायती किराया और रिम्बर्समेंट शामिल हैं।
गलत इस्तेमाल की मॉनिटरिंग
डीओपीटी ने एलटीसी फायदों के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर जोर दिया है। मंत्रालयों और विभागों को क्लेम की जाने वाली रकम के मुकाबले वास्तविक यात्रा लागत को सत्यापित करने के लिए कर्मचारियों द्वारा पेश की जाने वाली हवाई टिकटों पर औचक निरीक्षण करने को कहा गया है।
लेखापरीक्षा विभागों के लिए लागू
ये आदेश भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग के कर्मियों पर भी लागू होते हैं, जो भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के परामर्श से संविधान के अनुच्छेद 148(5) के तहत अनुपालन सुनिश्चित करते हैं।
लीव एंड ट्रैवल अलाउंट में बढ़ाई गई इस छूट का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए भारत के कुछ सबसे सुंदर लेकिन कम पहुंच वाले क्षेत्रों में यात्रा को सुविधाजनक बनाना है। इसके साथ ही यह सुनिश्चित करना भी है कि एलटीसी फायदों का सही और कुशलता से इस्तेमाल किया जाए।